कारोबारी और पुलिस पर मानहानि केस करूंगा- पप्पू यादव

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव को रंगदारी के एक मामले में अदालत से गुरुवार को जमानत मिल गई। पुलिस ने 10 जून को एक व्यवसायी की शिकायत पर सांसद और उनके सहयोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पप्पू यादव और उनके साथी अमित ने तीन बार उनसे तीन बार रंगदारी मांगी। पूर्णिया की सीजेएम कोर्ट के जज श्यामल कुमार ने निर्दलीय सांसद को 10,000 रुपये के दो जमानत बांड जमा करने पर जमानत दे दी।

अदालत ने पप्पू यादव से एक हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है कि व्यवसायी को रंगदारी देने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन उनके नाम पर जारी नहीं किया गया था। अदालत में जमानत पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि एफआईआर में दर्ज मोबाइल नंबर उनका नहीं है। कोर्ट से बाहर आकर पप्पू यादव ने इसे सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि वह केस करने वाले कारोबारी और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा करेंगे, जिसने आरोपों की सत्यता की जांच किए बिना ही एफआईआर दर्ज की।

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