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वर्दी पहन कर REELS बनाई तो होगी कार्रवाई, फरमान जारी; क्या कहते हैं नियम - श्रीनारद मीडिया

वर्दी पहन कर REELS बनाई तो होगी कार्रवाई, फरमान जारी; क्या कहते हैं नियम

वर्दी पहन कर REELS बनाई तो होगी कार्रवाई, फरमान जारी; क्या कहते हैं नियम

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

बिहार में अब ड्यूटी के दौरान वीडियो अथवा रिल्स बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय से दिशा-निर्देश जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाने पर आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। हाल के दिनों में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ड्यूटी के दौरान भी पुलिसकर्मियों के द्वारा रिल्स और वीडियो बनाने का काम किया जा रहा है। लोग पुलिसकर्मियों के द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो रिल्स पर भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं। इस तरह के मामलों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने नाराजगी जताई है।

 

पुलिस अधीक्षक को ऐसे मामलों पर लगातार ध्यान रखने को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो ड्यूटी के दौरान रिल्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं पुलिस मैनुअल के अनुसार यदि कोई पुलिसकर्मी निलंबित नहीं है तो उसे 24 घंटे ड्यूटी में माना जाता है। ऐसे में यदि वह किसी भी तरह का वीडियो और रिल्स बनाकर डाल रहा है तो यह पुलिस मैनुअल के खिलाफ है। इस तरह के मामलों को लेकर कई जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है।

हाल के दिनों में ही भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार समेत अन्य जिलों में पुलिसकर्मियों के द्वारा ड्यूटी के दौरान वीडियो और रिल्स बनाने की जानकारी सीनियर पुलिस के अधिकारियों को मिलने के बाद कार्रवाई की गई। भागलपुर के सिटी एसपी, के रामदास ने कहा कि पुलिसकर्मियों के द्वारा डयूटी के दौरान रिल्स बनाने की सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाती है। इस तरह के मामलों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वर्ष 2007 नियम 56 के तहत कार्रवाई का भी नियम है।

 

पुलिसिया तकनीक साझा करने पर है पाबंदी पुलिसवालों को ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबिनार में भाग लेने से पहले वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ऐसी कोई जानकारी भी साझा नहीं की जा सकेगी, जो विभागीय नियुक्ति के कारण हासिल हुई हो। ऐसी जानकारी तभी साझा की जा सकेगी, जब संबंधित अफसर कर्मचारी इस कार्य के लिए अधिकृत हों। पुलिस की टैक्टिस, फील्ड क्राफ्ट, जांच में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी साझा करने पर भी रोक है।

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