एक साथ चुनाव होने पर नई ईवीएम के लिए हर 15 साल में 10000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी,क्यों?

एक साथ चुनाव होने पर नई ईवीएम के लिए हर 15 साल में 10000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी,क्यों?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

एक साथ चुनाव कराने को लेकर देश में राजनीति चरम पर है। भाजपा नीत केंद्र सरकार इसके पक्ष में है तो विपक्षी दल इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर सरकार को पत्र लिखा है।

चुनाव आयोग का केंद्र को पत्र

चुनाव आयोग ने कहा क यदि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) खरीदने के लिए हर 15 साल में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग ने कहा क यदि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) खरीदने के लिए हर 15 साल में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

सरकार को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा कि ईवीएम का शेल्फ जीवन 15 वर्ष है और यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो मशीनों के एक सेट का उपयोग उनके जीवन काल में तीन चक्रों के चुनाव कराने के लिए किया जा सकता है।चुनाव आयोग कानून मंत्रालय द्वारा एक साथ मतदान पर भेजे गए प्रश्नावली का जवाब दे रहा था। चुनाव पैनल ने अतिरिक्त मतदान और सुरक्षा कर्मियों, ईवीएम के लिए बढ़ी हुई भंडारण सुविधाओं और अधिक वाहनों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

इस साल 11.80 लाख मतदान केंद्र की जरूरत

एक अनुमान के मुताबिक, इस साल लोकसभा चुनाव के लिए पूरे भारत में कुल 11.80 लाख मतदान केंद्र बनाने की जरूरत होगी। एक साथ मतदान के दौरान हर मतदान केंद्र पर ईवीएम के दो सेट की आवश्यकता होगी। एक लोकसभा जो सीट के लिए और दूसरा विधानसभा क्षेत्र के लिए।

पिछले अनुभवों के आधार पर, चुनाव आयोग ने सरकार को भेजे पत्र में कहा कि खराब ईवीएम को बदलने के लिए कुछ प्रतिशत नियंत्रण इकाइयों (सीयू), मतपत्र इकाइयों (बीयू) और वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता होती है। एक ईवीएम के लिए कम से कम एक बीयू, एक सीयू और एक वीवीपैट मशीन बनती है।विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, एक साथ मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम ईवीएम और वीवीपैट की संख्या 46,75,100 बीयू, 33,63,300 सीयू और 36,62,600 वीवीपैट होगी।

केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर यह एक देश, एक चुनाव (One Nation, One Election) क्या है? दरअसल, ‘एक देश एक चुनाव’ एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा (भारतीय संसद के निचले सदन) और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। मौजूदा समय में हर पांच साल बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं।

क्या फायदा होगा?

एक राष्ट्र, एक चुनाव के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। रिपोर्टों के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि और चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) द्वारा चुनाव कराने में खर्च की गई राशि शामिल है। वहीं, 1951-1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस संबंध में लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो 4,500 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा।

ये खर्चा ईवीएम की खरीद पर होगा लेकिन 2024 में साथ चुनाव कराने पर 1,751 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। इस तरह धीरे-धीरे ये अतिरिक्त खर्च भी कम होता जाएगा। इसके अलावा, एक साथ चुनाव कराने के समर्थकों का तर्क है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। इस संबंध में कहा जाता है कि अलग-अलग मतदान के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गति काफी धीमी हो जाती है। सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित होते हैं क्योंकि अधिकारी मतदान कर्तव्यों में संलग्न होते हैं।

इसके समर्थन में यह भी कहा जाता है कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान में, जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। इससे उस अवधि के दौरान लोक कल्याण के लिए नई परियोजनाओं के शुरू पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि एक देश, एक चुनाव से देश के संसाधनों की बचत होगी। इसके साथ ही विकास की गति भी धीमी नहीं पड़ेगी।

क्या हैं चुनौतियां?

एक साथ चुनाव कराने के कई चुनौतियां भी हैं। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ-साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दलों का प्रमुख डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में हैं।

इसके साथ ही वे चुनाव खर्च और चुनाव रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी असमर्थ होंगे। साल 2015 में आईडीएफसी संस्थान की तरफ से की गई स्टडी में पाया गया कि यदि लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77 प्रतिशत संभावना है कि मतदाता एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। हालांकि, अगर चुनाव छह महीने के अंतराल पर होते हैं, तो केवल 61 प्रतिशत मतदाता एक ही पार्टी को चुनेंगे। देश के संघवाद के लिए एक साथ चुनावों से उत्पन्न चुनौतियों की भी आशंका है।

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