पैसे नहीं दे सकते तो सुसाइड कर लो- अतुल सुभाष की पत्नी
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
जज पर रिश्वत मांगने का आरोप
…तो लोग शादी करने से डरेंगे
हंसने लगी जज
विकास ने बताया कि एक बार सुनवाई के दौरान अतुल की पत्नी ने यहां तक कहा कि अगर वह रकम नहीं चुका सकते तो उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इतना सुनते ही जज भी हंसने लगी। इस बात से वो काफी आहत हुए।
अतुल के चाचा ने क्या कहा?
निशा सिंघानिया के लिए मददगार हो सकती है टिप्पणी
हाल ही में बेंगलुरु के 34 वर्षीय इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले के मद्देनजर कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि अतुल ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा, पिता अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था।
दोषी ठहराने के लिए उत्पीड़न पर्याप्त नहीं: SC
पीठ ने 10 दिसंबर के अपने फैसले में कहा, ‘आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप साबित करने के लिए यह एक कानूनी सिद्धांत है कि स्पष्ट उकसाने के इरादे के लिए आरोपी की उपस्थिति आवश्यक है। केवल उत्पीड़न, अपने आप में, किसी आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।’
धारा 306 के आरोप से किया मुक्त
यह टिप्पणी करते हुए पीठ ने तीनों लोगों को धारा 306 के तहत आरोप से मुक्त कर दिया। हालांकि उसने आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप को बरकरार रखा। इसने नोट किया कि महिला के पिता ने उसके पति और दो ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 498-ए सहित कथित अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी।