समान नागरिक संहिता का महत्त्व और इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) विधेयक, 2024 विवाह एवं संपत्ति उत्तराधिकार के संबंध में कानूनों को सुदृढ़ करने का उद्देश्य रखता है। इस विधेयक के प्रवर्तनीय कानून में परिणत होने के लिये बस राष्ट्रपति की मंज़ूरी की प्रतीक्षा रह गई है। हालाँकि, विधेयक में एक चिंताजनक बात ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ के अनिवार्य पंजीकरण को लेकर है, जहाँ यदि कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें अपराध घोषित किया जा सकता है। यह कदम न केवल व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन करता है बल्कि व्यक्तिगत संबंधों को विनियमित करने में राज्य की भूमिका पर भी सवाल उठाता है।

समान नागरिक संहिता (UCC):

  • परिचय:
    • UCC का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP) के एक हिस्से के रूप में किया गया है, जहाँ कहा गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
    • हालाँकि, संविधान निर्माताओं ने UCC को लागू करना सरकार के विवेक पर छोड़ दिया।
    • गोवा UCC रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जो पुर्तगाली सिविल संहिता 1867 का पालन करता है।
  • UCC पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख:
    • मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामला (1985): न्यायालय ने टिप्पणी की कि “यह खेद का विषय है कि अनुच्छेद 44 एक ‘डेड लेटर’ (निष्प्रभावी) बना रहा है” और उसने इसके परिपालन का आह्वान किया।
      • सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) और जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ (2003) जैसे अन्य मामलों में भी इसकी मांग दुहराई गई।
  • जोस पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा मामला (2019): न्यायालय ने गोवा की एक “शानदार उदाहरण” के रूप में सराहना की, जहाँ “समान नागरिक संहिता, कुछ सीमित अधिकारों की रक्षा को छोड़कर, धर्म पर विचार किये बिना सभी पर लागू होती है” और तदनुसार इसके अखिल भारतीय कार्यान्वयन का आग्रह किया।
  • विधि आयोग का रुख:
    • सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने वर्ष 2018 में ‘पारिवारिक कानून में सुधार’ पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने मत प्रकट किया कि “अभी समान नागरिक संहिता का निर्माण करना न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय।”

विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिये क्यों भेजा गया?

  • विषय-वस्तु की अस्पष्ट प्रकृति:
    • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 इंगित करता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तृत है जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है।
    • सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, समान नागरिक संहिता को लाने और लागू करने के लिये एक समिति के गठन को अधिकारातीत (ultra vires) के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
      • समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 “विवाह एवं तलाक; शिशु एवं अवयस्क; दत्तक ग्रहण; वसीयत (Will), निर्वसीयतता एवं उत्तराधिकार; संयुक्त परिवार एवं उसका विभाजन; वे सभी विषय जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय (व्यक्तिगत)विधि के अधीन थे” से संबंधित है।
  • विधेयक को आरक्षित रखने की राज्यपाल की शक्ति:
    • राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकते हैं। यह आरक्षण उस स्थिति में अनिवार्य है जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। हालाँकि, राज्यपाल किसी विधेयक को तब भी आरक्षित कर सकता है जब वे निम्नलिखित प्रकृति के हों:
    • संविधान के उपबंधों के विरुद्ध
    • राज्य की नीति के निदेशक तत्व के विरुद्ध
    • देश के व्यापक हित के विरुद्ध
    • वे गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व रखते हों
    • संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।
      • उत्तराखंड का UCC विधेयक कई राष्ट्रीय कानूनों- जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, शरीयत अधिनियम 1937 आदि का अधिरोहण (ओवरराइड) करता है और इसलिये इसे लागू किये जाने से पहले राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिये भेजा गया है।

उत्तराखंड के UCC विधेयक 2024 की मुख्य बातें

  • परिचय:
    • UCC संविधान के अनुच्छेद 44 से प्रेरित है और विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण एवं उत्तराधिकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक धर्म के अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह संहिता व्यक्तिगत कानूनों का एकल समुच्चय होगी जो धर्म पर विचार किये बिना सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होगी।
    • समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए कुछ प्रमुख प्रस्तावों में बहुविवाह (polygamy), निकाह हलाला, इद्दत (मुस्लिम विवाह के विघटन के बाद महिलाओं द्वारा पालन की जाने वाली एक अनिवार्य अवधि), तीन तलाक़ आदि पर प्रतिबंध लगाना, सभी धर्मों में बालिकाओं के विवाह के लिये एक समान आयु घोषित करना और ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ का अनिवार्य पंजीकरण कराना शामिल है।
  • महत्त्व:
    • UCC विधेयक 2024 का उद्देश्य उत्तराधिकार एवं विवाह जैसे मामलों में पुरुषों और महिलाओं के प्रति समान व्यवहार रखते हुए लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना है।
    • यह संहिता मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत प्रदत्त मौजूदा 25% हिस्सेदारी के मुकाबले समान संपत्ति हिस्सेदारी का भी विस्तार कर सकती है।
  • छूट:
    • अनुसूचित जनजातियों (ST)को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड की जनजातीय आबादी (जो कुल आबादी की लगभग 3% है) उन्हें प्राप्त विशेष दर्जे के मद्देनजर UCC के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी।
  • संबद्ध चिंताएँ:
    • विवाह की न्यूनतम आयु पूर्ववत रहेगी, यानी महिलाओं के लिये 18 वर्ष और पुरुषों के लिये 21 वर्ष।
    • ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ का अनिवार्य पंजीकरण और कुछ शर्तों का अनुपालन नहीं होने पर इसे अपराध घोषित करना, विधेयक में मौजूद विवादास्पद विषयों में से एक है।
    • इस निर्देश के साथ, प्रस्तावित कानून राज्य को सहमति से बने संबंधों को दंडित करने और व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन करने की असंगत शक्ति प्रदान कर देगा।

सहमति से बने संबंधों को विनियमित करने से संबद्ध क्या चिंताएं हैं?

  • रजिस्ट्रारों को प्राप्त अधिभावी शक्तियाँ:
    • विधेयक में ‘लिव-इन पार्टनर्स’ के लिये संबंधित रजिस्ट्रार के पास एक बयान या स्टेटमेंटदर्ज कराने की आवश्यकता रखी गई है। रजिस्ट्रार के पास इस बयान की जाँच करने और संबंध के बारे में पूछताछ करने की शक्तियाँ हैं।
    • इसके अलावा, ‘लिव-इन पार्टनर्स’ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है और रजिस्ट्रार इस संबंध को पंजीकृत करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसे किसी संबंध के समापन के लिये ‘नोटिस’ देना भी आवश्यक है।
  • आपराधिक दंड आरोपित करना:
    • विधेयक की एक और अवांछित विशेषता है इसमें आपराधिक दंड—कारावास या जुर्माना (या दोनों) की व्यवस्था, जो बयान दर्ज नहीं करने की स्थिति में आरोपित किया जा सकता है।
    • गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिये लिव-इन युगल को दंडित किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऐसे लिव-इन संबंधों के विवरण संबद्ध क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस स्टेशन को सौंपेगा।
  • व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन:
    • विधेयक ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ के मूलभूत कारण को नज़रअंदाज़ करता है, जो यह है कि इसमें विवाह की औपचारिक संरचना एवं दायित्वों का अभाव होता है। इसलिये, लिव-इन संबंध में शामिल लोग अपने सहमत संबंध में स्वायत्तता का उपभोग करते हैं, जैसा एक विनियमित विवाह में नहीं होता है। इन दोनों संस्थाओं (विवाह एवं लिव-इन) के बीच इस अति-आवश्यक अंतर को विलोपित करना न्यायसंगत नहीं है।
  • अत्यधिक ‘मोरल पुलिसिंग’:
    • एक ऐसे समाज में जो पहले से ही युवा जोड़ों की ‘मोरल पुलिसिंग’ करता रहा है, इस विधेयक के प्रावधान ‘लिव-इन पार्टनर्स’ के लिये भयावह प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसे संबंधों को हतोत्साहित कर सकते हैं।
    • मामले में पुलिस की संलग्नता इस चिंता को और बढ़ा देती है। इससे युगल वास्तविक संबंधों में प्रवेश करने के प्रति संकोच या सतर्कता रखेंगे क्योंकि अनुपालन की कमी न केवल नागरिक परिणामों को बल्कि आपराधिक परिणामों को भी (जैसा कि नियामक कानूनों की नियमित आवश्यकता होती है) आमंत्रित करती है।
  • गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन:
    • एक माह की समय-सीमा (जहाँ कहा गया है कि जो कोई भी बयान दर्ज कराये बिना ऐसे संबंध में प्रवेश करने की तिथि से एक माह से अधिक समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहेगा, उसे दंडित किया जाएगा) भी प्रत्यक्षतम तरीकों से अंतरंगता को निषिद्ध करने का एक प्रयास है। यह गरिमामय जीवन के अधिकार पर बल देने वाले अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित स्वतंत्र निर्णय लेने और भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के अधिकार का उल्लंघन करता है।
    • विधेयक के प्रावधानों द्वारा व्यक्तियों को ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में प्रवेश करने से निषिद्ध किया जाता है, जो गहनतम व्यक्तिगत विकल्प चुनने की क्षमता में बाधाकारी है।

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 द्वारा निर्धारित लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण और संभावित अपराधीकरण व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। विवाह और लिव-इन संबंधों के बीच के अंतर को मिटाने के रूप में यह विधेयक लिव-इन संबंधों की अनूठी प्रकृति को पहचानने में विफल रहता है। यह कदम न केवल युगलों के लिये भयावह प्रभाव उत्पन्न कर सकता है बल्कि उनकी निजता एवं पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। यह आवश्यक है कि एक लोकतांत्रिक समाज व्यक्तिगत संबंधों पर मनमाने प्रतिबंध लगाने के बजाय स्वायत्तता, निजता एवं समानता के सिद्धांतों को अक्षुण्ण बनाये रखे।

 

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