बिहार में  शिक्षा विभाग ने पौने  चार लाख शिक्षकों के तबादले के लिए नियमावली किया जारी, यहां जानिए प्रमुख बातें

बिहार में  शिक्षा विभाग ने पौने  चार लाख शिक्षकों के तबादले के लिए नियमावली किया जारी,

यहां जानिए प्रमुख बातें

श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्‍क:

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बिहार में लंबे अरसे से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे पौने चार लाख शिक्षकों के लिए यह खुशखबरी है। सोमवार को शिक्षा विभाग की ओर से पंचायती राज और नगर निकायों के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों (लाइब्रेरियन) के इच्छित तबादले संबंधी नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी माह से विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और जुलाई में साफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों के तबादले सुनिश्चित होंगे।

 

महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के अंतर नियोजन इकाई एवं अंतरजिला तबादले तथा पुरुष शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पारस्परिकअंतर नियोजन इकाई व अंतर जिला तबादले के प्रविधान किए गए हैं। ये प्रविधान शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं पर किए गए हैं। प्राावधान के तहत इच्छित तबादले के जरिये महिला एवं दिव्यांग शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष नियोजन इकाई के बाहर तो तबादले लेंगे ही, जिले के बाहर की नियोजन इकाई में भी तबादले के जरिये जा सकेंगे।

 

हालांकि, तीन वर्ष से कम की सेवा वाले महिला एवं दिव्यांग शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष इच्छित तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उन महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को भी इच्छित तबादले का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके प्रमाण-पत्रों की जांच नहीं हुई है। जिनके प्रमाण-पत्र जांच में सही पाए गए हों, वही आवेदन करेंगे। इसी प्रकार आनुशासनिक कार्रवाई के अधीन या निलंबित महिला एवं दिव्यांग शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष भी इच्छित तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। वैसे महिला एवं दिव्यांग शिक्षक भी तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, जो प्रशिक्षित नहीं हैं।

 

 

वैसे शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ही आवेदन करेंगे, जिनका वेतन भुगतान आवेदन की तिथि तक हो चुका होगा या उसके पात्र होंगे। तबादले के लिए वैसे शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष ही दिव्यांग माने जाएंगे, जिनकी नियुक्ति दिव्यांग कोटि के पदों पर हुई होगी। तबादले के लिए अधिकतम तीन विकल्प लिए जाएंगे। आरक्षण कोटि में समानता वाले शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष के बीच पारस्परिक तबादला होगा। एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाइयों में अपनी ही श्रेणी के पद पर पारस्परिक तबादला हेतु विकल्प दे सकेंगे।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्‍य सचिव संजय कुमार ने कहा कि पंचायती राज एवं नगर निकायों के शिक्षकों, महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के इच्छित तबादले की नियमावली संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी माह से महिला व दिव्यांग शिक्षकों के इच्छित तबादले के आवेदन पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से अलग से शिड्यूल जारी किया जाएगा।

 

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