बिहार में शहरी निकायों महापौर-उप महापौर और सभापति-उप सभापति का होगा प्रत्यक्ष चुनाव नगरपालिका ( संशोधन) अध्यादेश जारी.

बिहार में शहरी निकायों महापौर-उप महापौर और सभापति-उप सभापति का होगा प्रत्यक्ष चुनाव नगरपालिका ( संशोधन) अध्यादेश जारी.

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार मेम्बर शहरी निकायों के प्रमुख जनता चुनेगी। हर शहर की सरकार का उप प्रमुख वहां के नगर निकाय की सीमा में रहने वाले मतदाताओं के वोट से निर्वाचित होंगे। प्रदेश के सभी 19 नगर निगमों के महापौर-उपमहापौर तथा 89 परिषदों और 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए इस नयी प्रणाली को लागू किया गया है।
गुरुवार की देर शाम राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर-उपामहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 की गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निकायों में महापौर-उपामहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के निर्वाचन की पार्षदों के बीच से चुने जाने की पुरानी प्रणाली समाप्त हो गई है।

अभी तक नगर निकायों में महापौर-उपमहापौर वार्ड पार्षदों के बीच से ही चुने जाते थे। वार्ड पार्षदों के बहुमत से ही उन्हें हटाए जाने की व्यवस्था थी। आगे इन पदों पर बैठे व्यक्ति की मृत्यु, पदत्याग या बर्खास्तगी की स्थिति में बची हुई अवधि के लिए जनता के बीच से निर्वाचित व्यक्ति ही इन पदों को ग्रहण करेंगे।

वार्ड पार्षद महापौर-उपमहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बहुमत के आधार पर पद से हटा भी नहीं सकेंगे।
राज्य सरकार विधानसभा के अगले सत्र में बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 को बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक के रूप में पेश करेगी। जो पारित होने के बाद बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम-2022 जाएगा।

नगरपालिका कानून की धारा 23 और 25 में संशोधन
नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए बिहार नगरपालिक अधिनियम-2007 की धारा 23 और धारा 25 में संशोधन किया गया है। दोनों धाराओं में महापौर-उपमहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पदनाम से सूचित किया गया है।
धारा 23 की तीन उपधाराओं के माध्यम से मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद के आम निर्वाचन और वैकल्पिक परिस्थितियों में निर्वाचन की व्यवस्था दी गई है। इसी तरह धारा 25 की तीन उपधाराओं में संशोधन के माध्यम से दोनों पदों से बर्खास्तगी या पदत्याग की व्यवस्था दी गई है।

Leave a Reply

error: Content is protected !!