पटना सीरियल बम ब्लास्ट मामले में,चार को फांसी; दो को उम्रकैद.

पटना सीरियल बम ब्लास्ट मामले में,चार को फांसी; दो को उम्रकैद.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार की राजधानी के गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को एनआइए की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने चार आतंकियों को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं दो दोषियों को 10 तो एक को सात वर्ष की सजा दी गई है। इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजीबुल्लाह अंसारी को फांसी दी गई है।

27 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री और एनडीए के पीएम उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली से पहले गांधी मैदान और जंक्शन में हुई वारदात में छह लोगों की जान चली गई थी। साथ ही करीब 85 लोग घायल हो गए थे। जेल में बंद दस अभियुक्तों को पिछले महीने की 27 तारीख को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नौ को मामले में दोषी और एक को बरी कर दिया गया था।

एनआइए कोर्ट ने मामले में उमेर सिद्दीकी, अहमद हुसैन, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह अंसारी, फिरोज अहमद और नुमान अंसारी को आइपीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं, एक्सप्लोसिव एक्ट की विभिन्न धारा, यूए (पी) एक्ट और रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। एक अभियुक्‍त नाबालिग था, जिसे पहले ही तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

जांच के दौरान आतंकियों का कनेक्‍शन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर से जुड़ा था। रायपुर में ही दो आतंकियों की मुलाकात हुई थी। आतंकियों का एक प्लान यह भी था कि अगर वे कामयाब नहीं भी हुए तो सभा में सीरियल ब्‍लास्‍ट कर भगदड़ मचा देंगे। 2014 में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद अबतक 187 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई गई थी।

एक की इलाज के दौरान हो गई थी मौत

बता दें कि दोषी पांच आतंकियों को अन्‍य मामले में पहले ही उम्रकैद हो चुकी है। नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ ब्लैक ब्यूटी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, फिरोज आलम उर्फ पप्पू, मो. मोजीबुल्लाह अंसारी व इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम शामिल हैं। इम्तियाज, उमेर, अजहर, मोजिबुल्लाह और हैदर बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है।

मामले में दिल्ली एनआइए थाने में इसकी फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। एक की मौत इलाज के दौरान ही हो गई थी।

 

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