कोरोना को देखते हुए शादी-विवाह के लिए उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी
श्रीनारद मीडिया / सुनील मिश्रा वाराणसी यूपी
उत्तर प्रदेश / शादी विवाह व अन्य आयोजनों में अब 50 की जगह 100 व्यक्तियों के शामिल हो सकते हैं। प्रदेश सरकार ने इसके लिये अनुमति दे दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं।
बता दें कि 2020 से लेकर अबतक चले कोरोना की पहली और दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शादी विवाह सहित अन्य आयोजनों में लोगों के शामिल होने की लिमिट पहले 25 और फिर बढ़ा के 50 रखी थी।
वहीं कोविड की दूसरी लहर के समाप्त हो जाने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के वैक्सीनेट होने के बाद सरकार ने अब शादी विवाह व अन्य आयोजनों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस दौरान भी मास्क और दो गज की दूरी सहित अन्य कोविड दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस दौरान बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। आदेश के अनुसार किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके साथ-साथ खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी।