कोविड-19 संक्रमण को लेकर सुरक्षित तरीके से होली मनाए जाने का जारी किया गया निर्देश

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-स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को पत्र के माध्यम से दिया आवश्यक दिशा-निर्देश
-स्थानीय स्तर पर विभिन्न पंचायतों में लाऊड स्पीकर के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक
सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन का समारोह का नहीं किया जाएगा आयोजन

श्रीनारद मीडिया‚  पूर्णिया‚  (बिहार):

विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामले औऱ होली जैसे त्यौहार को देखते हुए कोविड-19 की रोकथाम व प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश श स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा जारी किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को पत्र के माध्यम से कई तरह के आवश्यक दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है ।

दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की एंटीजन किट से होगी जांच:
एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब सहित कई राज्यों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 संक्रमण से संबंधित निगेटिव प्रमाण पत्र लेने के बाद ही एयरपोर्ट के बाद बाहर आने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई यात्री कोविड-19 प्रमाण पत्र के साथ नहीं है तो उनकी जांच रैपिड एंटीजन के माध्यम से तत्काल करायी जाए और कोविड-19 की जांच के आधार पर पृथकवास के संबंध में निर्णय लिया जाए। यह व्यवस्था 17 मार्च से लागू की जायेगी। साथ ही महाराष्ट्र, केरल या पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से आनेवाले यात्रियों की भी कोरोना जांच करायी जायेगी। इस आशय की सूचना देश के सभी एयरलाइन्स के माध्यम से 17 मार्च एवं उसके बाद आनेवाले यात्रियों तक पहुंचायी जाए। इन राज्यों से आनेवाले ट्रेनों के संबंध में भी दैनिक रूप से सूचना प्राप्त कर इन ट्रेनों से उतरने वाले सभी यात्रियों की रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से जांच करायें, उसके बाद ही उचित निर्णय लेने को कहा गया है ।

स्थानीय स्तर पर विभिन्न पंचायतों में लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक:
दूसरे प्रदेशों से आये हुए लोगों की जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया है । सबसे खास बात यह है कि जिले के जिस पंचायत में सबसे अधिक संख्या में यात्रियों का आना हुआ है उस पंचायत में लाउडस्पीकर के माध्यम से कोविड-19 की जांच कराये जाने के लिए अपील की जानी चाहिए। जांच से संबंधित हर तरह की व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग को तैयारी करना होगा। आरटीपीसीआर जांच के लिए सैम्पल लेने की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना है । इस कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों व स्थानीय स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों की सहायता लेना जरूरी है ।

सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह का नहीं किया जाएगा आयोजन:
17 मार्च से लेकर होली के दिन तक सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। क्योंकि सामूहिक रूप से आयोजित कार्यक्रमों में ज्यादा भीड़ होने की संभावना रहती है । जिसको देखते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोरोना संक्रमण को लेकर होली मिलन समारोह सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित नहीं किये जायेंगे। अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित पाया जाता है तो उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन गठित किया जाए। पूर्व में निर्गत आवश्यक दिशा-निदेशों के आलोक में शत-प्रतिशत कोरोना जांच एवं अन्य कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राज्य के सभी जिलों में पहले से स्थापित किये गए कोविड केयर सेन्टर एवं उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करा कर पहले की तरह सुव्यवस्थित कराना सुनिश्चित कराएं।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के अनुरूप आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात साधनों में सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग को लेकर निर्गत आदेशों को सख्ती से लागू कराए जाने का निर्देश दिया गया।

-बेवजह यात्रा नहीं करें।
-भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें।
-कम से कम 6 गज की सामाजिक दूरी का पालन करें।
-मास्क का करें प्रयोग।
-अपने हाथों को हर आधा घण्टे पर सैनिटाइजर से धोएं।

 

 

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