क्या CBI में सुधार की आवश्यकता है?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी विभाग -संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 145 वीं रिपोर्ट में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में महत्त्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की है।

संसदीय समिति द्वारा अनुशंसित प्रमुख सुधार क्या हैं?

  • स्वतंत्र भर्ती ढाँचा: संरचित कॅरियर विकास के साथ एक स्थायी कैडर बनाने के लिये SSC, UPSC या एक स्वतंत्र निकाय के माध्यम से CBI-विशिष्ट परीक्षा की स्थापना करना।
    • बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता कम करने के लिये एक आंतरिक विशेषज्ञ टीम स्थापित करना।
    • प्रतिनियुक्ति केवल उन वरिष्ठ पदों पर करना जिनमें विविध अनुभव की आवश्यकता हो।
  • लेटरल एंट्री : साइबर अपराध, फोरेंसिक, वित्तीय धोखाधड़ी और कानूनी डोमेन में विशेषज्ञों के लिये लेटरल एंट्री की शुरुआत करना।
    • आंतरिक विशेषज्ञता टीम बनाकर बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता कम करना।
  • CBI के लिये अलग कानून: राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले मामलों में राज्य की सहमति के बिना CBI को व्यापक जाँच शक्तियाँ प्रदान करने के लिये एक अलग कानून बनाना।
    • आठ राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने से CBI पर भ्रष्टाचार और संगठित अपराध की जाँच करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
    • दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत CBI को राज्य के भीतर मामलों की जाँच करने के लिये राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है, जब तक कि:
      • सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या लोकपाल जाँच का आदेश देते हैं।
      • राज्य ने कुछ श्रेणियों के मामलों के लिये सामान्य सहमति प्रदान की है।

CBI के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

  • स्थापना: संथानम समिति की सिफारिशों (वर्ष 1962-64) के आधार पर वर्ष 1963 में गठित।
  • भूमिका: यह रिश्वतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार, केंद्रीय कानून उल्लंघन, बहु-राज्य अपराध और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मामलों की जाँच करती है।
    • इंटरपोल के साथ जाँच समन्वय के लिये भारत की नोडल एजेंसी।
  • कानूनी ढाँचा: DSPE अधिनियम, 1946 के तहत संचालित होती है।
  • प्रशासनिक नियंत्रण: कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (PMO) के अधीन कार्य करता है।
  • पर्यवेक्षण:

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