क्या लेखिका अरुंधति राय गलत बयानी के चलते फंस गई है?

क्या लेखिका अरुंधति राय गलत बयानी के चलते फंस गई है?

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

यूपीए के तहत चलेगा मुकदमा

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

लेखिका अरुंधति राय (Arundhati Roy UAPA case) के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बीते दिन मंजूरी दे दी। अरुंधति के खिलाफ ये मामला काफी पुराना है, जिसमें अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेखिका अरुंधति के अलावा कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डा. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। आइए जानें, आखिर कब और किस मामले में ये मुकदमा दर्ज किया गया।

किस कारण चलेगा मुकदमा?

  • दरअसल, अरुंधति ने 21 अक्टूबर 2010 को  दिल्ली के एक सम्मेलन ‘आजादी- द ओनली वे’ में कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया था। इस भाषण को भारत विरोधी बताया गया था।
  • आरोपों के अनुसार, सम्मेलन में कश्मीर को भारत से अलग करने तक की बात कही गई।
  • आरोप है कि लेखिका ने इस बात का जोर-शोर से प्रचार किया कि कश्मीर न कभी भारत का हिस्सा था और सशस्त्र बलों ने जबरन उसपर कब्जा किया है।
  • 2010 का मामला, शिकायतकर्ता ने की रिकॉर्डिंग

    आरोप है कि भाषण के दौरान राय ने भारत से जम्मू-कश्मीर को आजाद करने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात पर जोर दिया। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इन बातों को रिकार्डिंग कर ली। शिकायतकर्ता ने नई  दिल्ली के मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जाकर शिकायत दर्ज की थी।

    कोर्ट ने 27 नवंबर 2010 को इसके बाद मामले में एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद 2023 में एलजी ने सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमा करने की मंजूरी दी। अब एलजी ने बीते दिन राय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

  • क्या होता है UAPA कानून?

    यूएपीए (What is UAPA) का मतलब गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act) से है। गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध लगाए जाने वाला ये यूएपीए कानून काफी सख्त होता है, जिसमें कड़ी सजा दी जाती है।

    आतंकियों, अपराधियों के खिलाफ उपयोग होने वाले इस कानून का दायरा काफी बड़ा है और इसमें वैचारिक विरोध और आंदोलन या दंगा भड़काने की स्थिति में भी एक्शन हो सकता है।  दिल्ली दंगे से लेकर जेएनयू भड़काऊ बयान मामले में भी यूएपीए के तहत उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी।

  • अरुंधति ने जो कुछ भी कहा, वह पूरी तरह से गलत- प्रियंका चतुर्वेदी

  • लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलेगा। इस मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अरुंधति रॉय के बयान को गलत बताया और कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मगर उन्होंने इस कार्रवाई पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।
  • प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ‘उन्होंने (अरुंधति रॉय) जो कुछ भी कहा है… वह पूरी तरह से गलत है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर कोई इस मामले में दरार डालना चाहेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। मगर सवाल ये है कि मामला 2010 का है और पिछले 10 सालों से केंद्र में मोदी की सरकार है। वे इस मुद्दे पर अब तक चुप क्यों थे? 10 साल बाद जब बहुमत वाली सरकार नहीं बनी तब यह फैसला राजनीतिक लगता है।’

    क्या है मामला?

    लेखिका अरुंधति रॉय और पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ जिस मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, वह 21 अक्टूबर 2010 का है। इस दिन कॉपरनिकस मार्ग स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में ‘आजादी- द ओनली वे’ के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित रूप से भड़काऊ और देश विरोधी भाषण देने का आरोप है। सम्मेलन में सैयद अली शाह गिलानी भी शामिल हुए थे।

  • यह भी पढ़े………………….
  • रीतू सागर एवं आदित्य का नाबाद अर्धशतक धनराज के शतक पर भारी पड़ा
  • GF ने कहा सच्ची मुहब्बत करते हो तो जान देकर दिखाओ? पारस ने जान दे दी!
  • बकरी को कुत्ता ने काटकर किया घायल शिकायत करने पर हुई मारपीट
  • सौहार्द व भाईचारे के साथ मनाए बकरीद : थानाध्यक्ष मशरक

Leave a Reply

error: Content is protected !!