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कोई भी धनराशि आने पर बैंकों के लिए गृह मंत्रालय (MHA) की विदेशी शाखा को सूचित करना अनिवार्य है।

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

देश के विभिन्न सेक्टरों में कार्यो के लिए धन मुहैया करवाने वाले नौ विदेशी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार ने उचित प्राधिकारियों की मंजूरी के बिना देश में फंड ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने बताया कि फारेन कांट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रविधानों के तहत गृह मंत्रालय ने इन एनजीओ को ‘प्रायर रिफरेंस कैटेगरी’ में रखा है। इसके तहत इन विदेशी संगठनों से कोई भी फंड प्राप्त होने की स्थिति में बैंकों के लिए अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है।

इनमें तीन अमेरिकी, दो आस्ट्रेलियाई और चार ब्रिटिश एनजीओ

इन एनजीओ में तीन अमेरिकी, दो आस्ट्रेलियाई और चार ब्रिटिश हैं। ये ज्यादातर पर्यावरण से जुड़े कार्यो के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। कानून के मुताबिक, अगर किसी एनजीओ को ‘प्रायर रिफरेंस कैटेगरी’ में रखा जाता है तो उनकी ओर से कोई भी धनराशि आने पर बैंकों के लिए गृह मंत्रालय की विदेशी शाखा को सूचित करना अनिवार्य है।

18 हजार से ज्यादा एनजीओ को मिले 49 हजार करोड़

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2018 से 2020 के बीच देश में 18 हजार से ज्यादा एनजीओ को 49 हजार करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई। फारेन कांट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक, एफसीआरए में पंजीकृत हर एनजीओ के लिए अब विदेशी स्त्रोत से शुरुआती योगदान प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली स्थित एसबीआइ की मुख्य शाखा में एफसीआरए अकाउंट खोलना अनिवार्य है। 31 जुलाई, 2021 तक इस शाखा में कुल 18,377 अकाउंट खोले गए हैं।

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