जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को न्यायालय  एक साल की सजा सुनाई 

जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को न्यायालय  एक साल की सजा सुनाई

सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दोषी करार

श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क :

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

पटना एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार को जन अधिकार पार्टी के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक साल की सजा सुनाई है। उन्हें कोर्ट ने सड़क जाम कर धरना देने, यातायात बाधित करने, पुलिस बल के साथ मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का दोषी पाया। इस मामले में कोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत दे दी है।

17 जून 2003 का मामला है। पप्पू यादव के अधिवक्ता विजय आनंद ने बताया कि फतुहा थाना क्षेत्र में एक बच्चा लापता हो गया था। उसकी बरामदगी की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ फतुहा के एनएच 30 पर महारानी चौक के पास धरना दिया था। इस दौरान यातायात बाधित हो गया था।

पप्पू यादव ने धरना नहीं हटाया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। घटना में लोगों ने पुलिस बल पर पथराव भी किया था। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने पप्पू यादव सहित 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। साथ ही, पुलिस ने 150- 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अदालत ने इस मामले में पप्पू यादव को आइपीसी की धारा 353, 323 और 147 के अंतर्गत दोषी पाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों ने गवाही दी है। जिसके बाद उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई।

यह भी पढ़े

शर्मिला टैगोर ने जब पहनी थी बिकिनी, बॉलीवुड से संसद तक जमकर मचा था हंगामा, सालों बाद इसपर तोड़ी चुप्पी

यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के  बेटा असद अहमद को किया ढेर, झांसी में यूपी पुलिस ने किया एनकाउंटर

Leave a Reply

error: Content is protected !!