मध्य विद्यालय मोरा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
श्रीनारद मीडिया, एम सावर्ण, भगवानपुर हाट ( सिवान ):
राजकीय मध्य विद्यालय मोरा के परिसर में रविवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । जिसमे लीगल सर्विसेज टू विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक स्कीम 2016 पर चर्चा की गई । शिविर की अध्यक्षता वरीय शिक्षक राजीव कुमार श्रीवास्तव ने किया ।
शिविर को संबोधित करते हुए पी एल वी रामदर्शन पंडित ने एसिड अटैक से पीड़ित को कैसे कानूनी मदद पहुँचाई जा सकती है । पीड़ित को कैसे मुआवजा मिल सकता है तथा मुआवजा की राशि कितनी होगी इसपर विस्तार से प्रकाश डाला । 14वर्ष से कम उम्र के पीड़ित के लिए मुआवजा की राशि के प्रावधान पर चर्चा की गई । पैनल एडवोकेट परशुराम सिंह ने कहा कि गरीब लोगों को कानूनी सहायता पाने का इंतजाम किया गया है ।
एसिड अटैक के विषय में विस्तार से बताते हुए कहा कि इसका कितना दुष्प्रभाव हमारे जिंदगी पर होता है । एसिड अटैक पीड़ित कानून के धारा 326 एवं 326 ए के तहत मुकदमा दायर कर कानूनी लड़ाई लड़ सकता है । एसिड अटैक करने वाले को दस वर्ष से लेकर अजीवन कारावास का प्रावधान है ।
शिविर में उपस्थित बच्चों से भी सवाल कर उनकी जिज्ञासा को जाना गया । शिविर में बैरागी प्रसाद, संजय प्रसाद यादव,सुबोध कुमार साह,अनु कुमारी,शाहिदा खातून,शकुंतला कुमारी,रोहित कुमार,विकास आनंद,राजेंद्र कुमार सिंह, ओम प्रकाश प्रसाद आदि शिक्षक उपस्थित थे ।
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