असहाय और कमजोर लोगों के लिए विधिक सेवा वरदान है- जिला जज
* विधिक सेवा दिवस पर मंडल कारा में हुआ कार्यक्रम
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
समाज के असहाय एवम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए विधिक सेवा एक वरदान है। आज किसी भी तरह की अक्षमता जरूरत मन्द व्यक्ति को न्याय पाने के उसके हक से उसे वंचित नहीं कर सकती है। उक्त बातें जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप मलिक ने अपने अध्यक्षीय उदबोधन में मंडल कारा में आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर आयोजित जागरकता कार्यक्रम में काराधीन बंदियों को संबोधित करते हुए कही ।
उन्होंने आगे कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना हर जरूरतमंद का अधिकार है। ऐसे में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सभी जरूरतमंद बन्दियों को को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा समय-समय पर जागरुकता के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है ।हमें इसका लाभ उठाकर अपने जीवन को मुख्यधारा की ओर ले जाने की जरूरत है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके राय ने बन्दियों को हर संभव लीगल ऐड प्रदान करने की बात कही । उन्होंने आगे कहा कि मंडल कारा में जेल लीगल क्लीनिक की स्थापना की गई है तथा दो सजावार बन्दिओं को लीगल एड के कार्य के लिए रखा गया है। आप किसी भी तरह की जरूरत के लिए एक आवेदन उन के माध्यम से कारा अधीक्षक को देंगे तो उस पर अग्रिम कार्रवायी शुरू की जाती है।
कार्यक्रम में काराधीक्षक संजीव कुमार ने विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों से काफी मदद बन्दियों को मिलने की बात कही।कार्यक्रम में आगत अतिथियों का स्वागत भाषण काराधीक्षक संजीव कुमार ने किया ।जबकि अध्यक्षता जिला एव सत्र न्यायाधीश प्रदीप मलिक ने की।कार्यक्रम का विषय प्रवेश एवम संचालन डॉ विजय कुमार पाण्डेय ने किया।
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