सीवान में हत्या मामले में आधा दर्जन को आजीवन कारावास
* 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड के भुगतान का भी आदेश
श्रीनारद मीडिया‚ डा० विजय कुमार पांडेय‚ सीवान (बिहार)ः
एडीजे 3 रामायण राम की अदालत ने हत्या के एक मामले में नामजद आधा दर्जन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 25 -25हजार रूपये के अर्थदंड का भुगतान करने का आदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुफसिल थानाक्षेत्र के बिंदुसार गावँ में 16 अक्टूबर 21 को गावँ के ही अनिल महतो,संतोष महतो,अरविंद महतो ,राजू श्रीवास्तव, शमशाद मियां एवम जितेंद्र यादव ने अल्लाउद्दीन मियां की पत्नी सलमा खातून के बेटे इसराइल को गावँ के बाहर ले जाकर पीट पीट कर हत्या कर दिया।
जिसकी नामजद प्राथमिकी सलमा खातून ने मुफसिल थाने में 385 /19 दर्ज कराई थी। न्यायालय ने विचारनोंप्रांत उपरोक्त सभी अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाते हुए सभी 6 आरोपियों को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवम 25-25 हजार रुपये अर्थदंड एवम धारा 148 के तहत 3-3 वर्ष की सजा भुगतने का आदेश दिया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की दशा में 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
यह भी पढ़े
भेल्दी की खबरें ः ठंड लगने से एक व्यक्ति की हो गई मौत
कॉमरेड योगेन्द्र प्रसाद सिंह का 13 वा शहादत दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया
सिधवलिया की खबरें – टीकाकरण की रफ़्तार अन्य प्रखंडों की अपेक्षा काफी आगे
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक का 8 जनवरी 2022 को होने वाला धरना कार्यक्रम स्थगित
तीस लीटर देसी शराब के साथ दो महिला तस्कर गिरफतार