Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the newsmatic domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/imagequo/domains/shrinaradmedia.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
सीवान में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास - श्रीनारद मीडिया

सीवान में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

सीवान में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow

* पैतालीस हजार रुपए के अर्थ दण्ड के भुगतान का भी आदेश

 

श्रीनारद मीडिया,  डॉ विजय कुमार पांडेय, सीवान (बिहार):

एडीजे 6 जीवन लाल की अदालत ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में नामजद अभियुक्त अरविंद कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।अदालत ने आरोपी अभियुक्त अरविंद कुमार गुप्ता को भादवि की धारा 376A B के अंतर्गत उम्र कैद तथा ₹10000 आर्थिक दंड एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 20 वर्ष की कैद एवं ₹20000 अर्थदंड तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष की कैद एवं ₹15000 का आर्थिक दंड लगाया है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक नौतन थाना अंतर्गत नारायणपुर गांव निवासी अरुण कुमार सिंह के घर उनकी 6 वर्षीय मासूम भांजी निरमा कुमारी( काल्पनिक नाम )कुछ दिनों से उनके घर आई हुई थी। 2 फरवरी 2020 को उनके गांव में सरस्वती मां की प्रतिमा का विसर्जन था। अरुण कुमार प्रतिमा के विसर्जन के लिए घर से बाहर गए हुए थे। संध्या समय मासूम बच्ची घर से बाहर निकल कर सड़क पर अपनी नानी को ढूंढ रही थी।

इसी बीच गांव का ही पड़ोसी युवक अरविंद कुमार बच्ची को बहला-फुसलाकर ईंख दिलाने के बहाने सरसों के खेत में ले गया और उसके साथ मुंह काला किया। किसी तरह पीड़िता घर पहुंची और आपबीती बताई। इस बाबत पूछताछ करने पर अरविंद कुमार गुप्ता ने पीड़ित के परिजनों के साथ गाली गलौज व देख लेने की धमकी दिया।

अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री नवास सिंह ने बहस किया।

यह भी पढ़े

1 साल में 6 लाख की सिगरेट फूंक गया शख्स, छोड़ते ही बन गया लखपति 

मौनी आमवस्या पर दरौली सरयू नदी में पच्चास हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

मां की साड़ी से खेल रहा था बच्चा, गले में लगा फंदा, हो गई मौत, आप रहें  सावधान

पटना में सुबह टहलने निकले  युवक पर अपराधियों ने  4 गोलियां मारी

गरीबों नौजवानों के साथ छलवा कर रही भाजपा सरकार: ज्ञानेश शुक्ला

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!