मधेपुरा : 50 हजार का इनामी व अंतर जिला कुख्यात अपराधी बेचन सिंह गिरफ्तार
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:
बिहार की मधेपुरा पुलिस एवं एस०टी०एफ० की संयुक्त कार्रवाई में 50 हजार का इनामी व कुख्यात अपराधी बेचन सिंह को गिरफ्तार किया गया है बताया जाता है कि कुख्यात अपराधी बेचन सिंह एक अंतर जिला कुख्यात अपराधी है, जिसपर हत्या, आर्म्स एक्ट और अपहरण जैसे कई संगीन धाराओं में मधेपुरा और खगड़िया जिला के कई थानों में प्राथमिकी दर्ज है, इसकी गिरफ़्तारी मधेपुरा सहित आस पास के कई जिलों की पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी।
वहीं इसके अपराधिक इतिहास को देखते हुए इस पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था, आखिरकार मधेपुरा पुलिस ने एस०टी०एफ० की मदद से आज गुप्त सूचना के आधार पर रातवारा थाना क्षेत्र से इसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है उदाकिशुनगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि मधेपुरा जिला अंतर्गत रतवारा थानान्तर्गत खापुर निवासी बेचन सिंह, पिता-साजो सिंह अंतरजिला कुख्यात अपराधी के साथ साथ 50 हजार का इनामी अपराधी भी है।
इसके खिलाफ मधेपुरा और खगड़िया जिला के कई थानों में हत्या, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन धाराओं में कई प्राथमिकी दर्ज है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि कुख्यात अपराधी बेचन सिंह ने15 अप्रेल 2024 को अपने ही गॉंव के मुकेश सिंह उर्फ मुन्ना मुखिया की हत्या की वारदात को कट्टा से वार कर एवं गोली मारकर अंजाम दिया था, उन्होंने बताया कि बेचन सिंह की गिरफ़्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया।
जिसमें मधेपुरा पुलिस एवं एस०टी०एफ० को शामिल किया गया। टीम के द्वारा लगातार छापेमारी का अमल जारी था,इसी क्रम में आज गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी बेचन सिंह को उदाकिशुनगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, के नेतृत्व में मधेपुरा पुलिस एवं एस०टी०एफ० की संयुक्त कार्रवाई के दौरान रतवारा थाना क्षेत्र के बड़गाँव चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। कुख्यात अपराधी बेचन सिंह अपराधिक इतिहास
रतवारा थाना कांड संख्या-166/2024, दिनांक-16.04.2024, धारा-302/120 (बी)/ भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट
आलमनगर थाना कांड संख्या-25/11,दिनांक-14.04.2011, धारा-364/भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट आलमनगर थाना कांड संख्या-102/22, दिनांक-29.04.2022, धारा-147/148/149/341/379/427/506 भा०द०वि० आलमनगर थाना कांड संख्या-190/19. दिनांक- 16.07.2019. धारा-27 आर्म्स एक्ट बेलदौर (खगड़िया) थाना कांड संख्या-26/18, दिनांक-17.02.2018, धारा-302/307/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट किया गया था,
यह भी पढ़े
शराब पकड़ने गयी पुलिस टीम पर हमला, पिस्टल छीनने का प्रयास, सब इंस्पेक्टर जख्मी
सिवान में फिजिक्स टीचर को अपराधियों ने मारी गोली, कोचिंग पढ़ाकर लौट रहे थे गोपालगंज
राष्ट्रीय डाक दिवस पर विशेष: चिट्ठिया हो तो हर कोई बांचे, भाग्य ना बांचे कोय,सजनवा बैरी हो गये हमार
नवरात्रि के आठवें दिन “महागौरी” की हुई षोडशोपचार पूजन
बिहार में अब नहीं कटेगी बिजली,क्यों?
जोरोअस्ट्रियन धर्म और रतन टाटा