कोविड वैक्सीनेशन महा- अभियान में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें: डीएम

कोविड वैक्सीनेशन महा- अभियान में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें: डीएम
• सेकेंड डोज से वंचित लाभार्थियों वाले क्षेत्र में बनाएं सेशन साइट
• प्रत्येक सेशन साइट पर 6 वैरीफायर को रखा जायेगा
• 2 अक्टूबर को जिले में चलेगा महा-अभियान

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श्रीनारद मीडिया‚ पंकज मिश्रा‚ छपरा (बिहार)

सारण जिले में 2 अक्टूबर को कोविड टीकाकरण के लिए महा अभियान चलाया जायेगा। महा-अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस पंचायत में कोविशिल्ड या कोवैक्सीन के दूसरे डोज के ज्यादा लाभार्थी है, वहां सेशन साइट बनाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक सेशन साइट पर कम से कम 6 वैरीफायर को रखा जायेगा। सभी वैरीफायर को प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करें। ताकि टीकाकरण अभियान को गति दिया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जीविका और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी महा अभियान के लिए अधिक से अधिक लोगों को मोबलाइज करेंगे। पूरे जिले में 1.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसे हर हाल में हासिल करना है। डीएम ने निर्देश दिया कि दूसरे डोज से वंचित फ्रंटलाइन वर्कर तथा हेल्थ केयर वर्कर अपने स्तर से महा अभियान में टीका लेना सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति सेकेंड डोज से वंचित न रहें।

सिर्फ टीका प्राप्त व्यक्तियों को मिलेगी सरकारी कार्यालय में एट्री:
जिलाधिकारी डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में टीका प्राप्त आगंतुकों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शैक्षणिक संस्थानों में भी वैक्सीनेटे कर्मी को ही कार्य करने की अनुमति मिलेगी। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में मास्क का उपयोग आवश्यक है। दुकानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा ग्राहकों के लिए सेनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी। केवल टीका प्राप्त व्यक्ति को ही दुकान में कार्य करने की अनुमति होगी। शर्तों और नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

मेला और पंडाल की अनुमति लेने के लिए टीकाकरण जरूरी:
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि आगामी त्योहार में पूजा पंडाल और मेला की अनुमति के लिए आयोजकों तथा कार्यकर्ताओं का कम से कम प्रथम खुराक का टीका लेना जरूरी है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपादा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। भीड़- भाड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की जायेगी। सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन तथा अन्य कोविड सुरक्षात्मक उपाय का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाएगा।

सेनिटाइजेशन की जिम्मेदारी नगर निगम और नगर पंचायत को:
जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त व सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों जैसे जलपान गृह, सब्जी मंडी, फूड कोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ठेला आदि जहां पर अधिक व्यक्तियो की भीड़ लगती है, वहां नियमित रूप से सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित करें।
दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की होगी जांच:
डीएम ने निर्देश दिया है कि दूसरे राज्य जहां संक्रमण के अधिक मामले पाये जा रहें है। वहां से आने वाले यात्रियों की जांच सुनिश्चित की जायेगी। जांच के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है । रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर रैपिड एंटीजन कीट से जांच की जाएगी। जिनके पास 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर का निगेटिव रिपोर्ट होगा उनका जांच नहीं किया जायेगा।

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