हिंदुत्‍व में शादी एक संस्‍कार है, कोई अनुबंध या आनंद की चीज नहीं- संघ

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समलैंगिक विवाह के खिलाफ केंद्र के रुख का RSS ने किया समर्थन

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

देश में समलैंगिक विवाह को लेकर चल रही बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने केंद्र का समर्थन किया है। उन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़े समलैंगिक विवाह के विषय में स्पष्ट किया कि विवाह संस्कार है, अनुबंध नहीं।

दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारतीय हिंदू दर्शन में विवाह एक संस्कार है। यह कोई कांट्रेक्ट या दो इंडीविजुअल लोगों के आनंद की चीज नहीं है। भारत में विवाह संस्कार है, अनुबंध नहीं। विवाह केवल अपने लिए नहीं, परिवार और समाज लिए भी है। विवाह दो विपरीत लिंग वालों के बीच ही होता है। दत्तात्रेय होसबाले का यह बयान केंद्र द्वारा अपने हलफनामे में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका का विरोध करने के बाद आया है।

केंद्र ने याचिकाओं का किया विरोध

केंद्र ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की विभिन्न याचिकाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में, केंद्र ने मांग का विरोध करते हुए कहा, समलैंगिकों के विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने भी दाखिल की याचिकाएं

सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं जिनमें समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की गई है। कुछ याचिकाएं ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने भी दाखिल की हुई हैं। केंद्र सरकार ने मामले में हलफनामा दाखिल कर याचिकाओं का विरोध किया है। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि इसको मान्यता से पर्सनल ला और स्वीकार्य सामाजिक मूल्यों में संतुलन प्रभावित होगा। समान लिंग के व्यक्तियों के पार्टनर्स के रूप में साथ रहने और यौन संबंध रखने की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

देश में समलैंगिक विवाह पर चल रही बहस के बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मंगलवार को केंद्र की लाइन का समर्थन करते हुए कहा कि वह हिंदू जीवन में विवाह को ‘संस्कार’ मानता है जो न तो आनंद या अनुबंध के लिए है। लेकिन सामाजिक भलाई के लिए। यह केंद्र द्वारा अपने हलफनामे में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका का विरोध करने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि समान लिंग वाले व्यक्तियों द्वारा भागीदारों के रूप में एक साथ रहना, जिसे अब डिक्रिमिनलाइज़ किया गया है, भारतीय परिवार इकाई के साथ तुलनीय नहीं है और वे स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं जिन्हें समान रूप से नहीं माना जा सकता है।

“शादियां दो विपरीत लिंगों के बीच हो सकती हैं। हिंदू जीवन में विवाह ‘संस्कार’ है, यह आनंद के लिए नहीं है, न ही यह एक अनुबंध है। साथ रहना अलग है, लेकिन जिसे विवाह कहा जाता है वह हिंदू जीवन में एक ‘संस्कार’ है।” हजारों सालों से, जिसका अर्थ है कि दो व्यक्ति विवाह करते हैं और न केवल अपने लिए बल्कि परिवार और सामाजिक भलाई के लिए एक साथ रहते हैं। विवाह न तो यौन आनंद के लिए है और न ही एक अनुबंध के लिए, “उन्होंने कहा।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि भारतीय लोकाचार के आधार पर इस तरह की सामाजिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वीकृति का न्याय करना और लागू करना विधायिका के लिए है और कहा कि भारतीय संवैधानिक कानून न्यायशास्त्र में किसी भी आधार पर पश्चिमी निर्णयों को इस संदर्भ में आयात नहीं किया जा सकता है। हलफनामे में, केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया कि समान-लिंग वाले व्यक्तियों द्वारा भागीदारों के रूप में एक साथ रहना, जिसे अब डिक्रिमिनलाइज़ किया गया है, पति, पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है।

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