नगर निगम कचरा जल प्रदूषण फैलाने पर 5000-25000तक जुर्माना वसूलेगा
श्रीनारद मीडिया, बैकुंठपुर, गोपालगंज (बिहार):
बिहार में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसे लेकर ठोस कदम उठाया गया है। बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब कूड़ा-कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा। कूड़ा जलाने पर अब 5 हजार से लेकर 25 हजार तक जुर्माने का प्रावधान बना दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार अब कूड़ा जलाने पर नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी गैर सरकारी या फिर निजी संस्थानों से कूड़ा निकाल कर उसे जमा करके आग लगाना महंगा पड़ेगा। दोषी पाए जाने वाले संस्थानों पर 25000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति को कूड़ा जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उससे ₹ 5000 की राशि का जुर्माना किया जाएगा। जिला प्रशासन को जुर्माने की राशि वसूल करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। बता दें कि नगर निगम ने खुले में कूड़ा-कचरा जलाने पर रोक लगा रखा है। जानकारों के अनुसार, कूड़ा के साथ पॉलिथिन भी जमा होता है और आग लगाने के कारण जो धूंआ पर्यावरण में फैलता है वो उसे जहरीला बना देता है। इससे खतरा काफी अधिक बढ़ता है। नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में कूड़ा जलाने पर रोक है। गौरतलब है कि बिहार के सभी जिलों में नगर निगम के द्वारा कचरा जमा करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना में हवा काफी प्रदूषित हो गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य के 24 शहरों में ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार फिर से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बिहार राज नियंत्रण बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद किया पहल वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक साबित हो सकती है।
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