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सुप्रीम कोर्ट से श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका

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सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को सुनवाई की तय की अगली तारीख

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

 मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले सप्ताह में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष को शीर्ष अदालत से खास राहत नहीं मिली है।

ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई की। फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही मुख्य मामले की सुनवाई जारी रहेगी। मगर विवादित परिसर के सर्वे पर रोक रहेगी।

हाईकोर्ट खारिज कर चुका आपत्तियां

एक अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पांच आपत्तियों को खारिज कर दिया था। इसके बाद हिंदू पक्षकारों की तरफ से दाखिल सभी 18 सिविल वादों को सुनने योग्य करार दिया था। अब हाईकोर्ट के इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने अपनी 1600 पन्नों की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कमेटी पक्ष के खिलाफ एक नोटिस जारी किया. जिसमें मुस्लिम पक्ष को यह बताने को कहा है कि क्या वो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दे सकते हैं. मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती न देकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिन्दू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था. इसी फैसले को चुनौती देने के लिये मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को बाइपास कर सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर फटकार लगाई. अब मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी. इस पर हिंदू पक्ष के लोगों ने खुशी जाहिर की है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को 4 नवंबर तक हाईकोर्ट में डबल बेंच जाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्षकारों ने खुशी जाहिर की है. साधु संतो में भी खुशी की लहर है. महामंडलेश्वर त्रिशूल बाबा ने कहा कि मुस्लिमों के पास एक भी एक साक्ष्य नहीं है, जिससे जाहिर होता हो कि उनके पास विवादित ढांचे का मालिकाना हक है. न ही उन्होंने कोई ऐसा दस्तावेज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया. मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष को अनावश्यक रूप से माननीय न्यायालय में नए-नए दांव पेंच से निर्णायक आदेश आने तक रोकने का प्रयास कर रहा है. लेकिन बहुत जल्द इसका पर्दाफाश होगा.

साधू संतों ने कहा कि न्यायालय में हकीकत सभी के सामने आएगी. वहां पर ठाकुर केशव देव जी का भव्य और दिव्य मंदिर बहुत जल्द न्यायालय के आदेश अनुसार बनाया जाएगा. वहां पर सिर्फ ठाकुर केशव देव जी का मूल जन्म स्थान है. वहां मंदिर तोड़ा गया था अगर भारत का मुसलमान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तो सभी हिंदू भारत के मुसलमानों का स्वागत करेंगे. उधर, पक्षकार दिनेश शर्मा और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है. मुस्लिम पक्ष ने मामले को लटकाने भटकाने का काम किया है.

एक अगस्त को आया था फैसला

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट की ओर से हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई योग्य मानने के बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। करीब 1600 पेज की याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। एक अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को सुनवाई योग्य माना था।

 

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