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सभी विदेशी यात्रियों के लिए निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य: स्वास्थ्य मंत्रालय. - श्रीनारद मीडिया

सभी विदेशी यात्रियों के लिए निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य: स्वास्थ्य मंत्रालय.

सभी विदेशी यात्रियों के लिए निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य: स्वास्थ्य मंत्रालय.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी की है कि भारत आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी। दरअसल, ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन वर्जन कोहराम मचा रहा है। 11 अक्टूबर के बाद से वहां प्रतिदिन 40 हजार के ऊपर कोरोना संक्रमित सामने आ रहे है। ब्रिटेन में आधी से ज्यादा आबादी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुकी है। यहां बूस्टर डोज भी लगना शुरू हो गया है। इसके बावजूद यहां कोरोना का म्यूटेशन वर्जन तेजी से संक्रमण फैला रहा है।

कोरोना की नया म्यूटेंट 10 गुना खतरनाक

विशेषज्ञों का कहना है कि यह वर्जन डेल्टा वैरिएंट से भी 10 गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है, ऐसे में एक बार फिर बेकाबू होता कोरोना संक्रमण भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकता है क्योंकि ब्रिटेन ने अपनी हवाई सीमाएं पूरी तरह से खोल दी हैं। ऐसे में ब्रिटेन से भारत और भारत से ब्रिटेन की यात्रा करने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा होना लाजमी है।

भारत में तीसरी लहर दे सकती है दस्तक

दरअसल, पिछले दिनों ब्रिटेन की ओर से बयान जारी किया गया था कि भारत से बड़ी संख्या में नागरिक शिक्षा या फिर व्यापार के उद्देश्य से यात्रा करते हैं। जून 2021 तक 62,500 नए विद्यार्थियों को वीजा दिया गया है। यह संख्या पिछले साल से 30 प्रतिशत ज्यादा है। यानी साफ है कि कोरोना जोन में भारत के लोगों का आना-जाना लगा है। ये एक बार फिर भारत में कोरोनावायरस के बढ़ने का कारण हो सकता है, जिसकी वजह से तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14 हजार 623 नए मामले सामने आए हैं, वहीं, 197 लोगों की मौत हो गई।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन देशों में कोरोना अब भी खत्म नहीं हुआ है, उन देशों से आने वाले लोगों का पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य है. ऐसे लोग अगर भारत आते हैं, तो उन्हें 14 दिन तक निगरानी में रहना होगा.

यदि वैक्सीन की डोज नहीं ली है या आधा-अधूरा वैक्सीनेशन हुआ है, तो उन्हें भारत में आने के बाद कोरोना का टेस्ट कराना होगा. 7 दिन के लिए होम कोरेंटिन में रहना होगा. भारत में आने के आठवें दिन फिर से कोरोना टेस्ट कराना होगा. अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है, तो उसके बाद उसे 7 दिन तक अपने ही घर में निगरानी में रहना होगा.

बाकी देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी उपरोक्त गाइडलाइन यानी आने के बाद कोरोना टेस्ट, 7 दिन की होम कोरेंटिन, 8वें दिन फिर से कोरोना टेस्ट और उसके बाद 7 दिन तक सेल्फ-हेल्थ मॉनिटरिंग में रहना होगा.

गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि वैसे देशों, जहां कोरोना का खतरा नहीं है, से आने वाले यात्रियों, जिसमें केटेगरी A देश और शेष देश शामिल हैं, को आने के बाद 14 दिन तक सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग में रहना होगा.

इन 14 दिनों में अगर कोरोना का कोई लक्षण दिखता है या टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे फिर से टेस्ट करवाना होगा. ऐसे यात्रियों को तत्काल पास के स्वास्थ्य केंद्रों को सूचित करना होगा या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य हेलपलाइन नंबर से संपर्क करना होगा.

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