ग्राम कचहरी को व्यापक अधिकार प्रदान करता है नया कानून
श्रीनारद मीडिया, सिसवन, सीवान (बिहार):
सीवान जिला के प्रखंड के अंबेडकर सभागार में गुरुवार को सभी सरपंच, उपसरपंच, न्याय मित्र व कचहरी सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया।बीडीओ राजेश कुमार कि देखरेख में न्याय मित्र विघ्नेश्वर प्रसाद एवं कार्यपालक सहायक मुन्ना यादव ने भारतीय न्याय संहिता के तहत न्यू क्रिमनल लॉ के प्रावधान के बारे में जानकारी दी गयी।
इस दौरान प्रशिक्षकों ने ई-ग्राम कचहरी व पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षक न्याय मित्रों ने बताया कि पूरे देश में एक जुलाई 2024 से भारतीय सुरक्षा संहिता, भारती न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गयी है।
आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) व भारतीय नयाय संहिता (बीएनएस)हो गयी है। नया कानून ग्राम कचहरी को व्यापक अधिकार प्रदान करता है। पंचायत के लोगों के पंचायत के ग्राम कचहरी में न्याय के लिए आवेदन कर सकते है। संबंधित ग्राम कचहरी अगर आवेदन नहीं लेता है तो ई-ग्राम कचहरी के पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के साथ संबंधित पंचायत के ग्राम कचहरी के पास सुनवाई के लिए मामला चला जायेगा।
आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन की स्थिति क्या है कब सुनवाई की तिथि है पोर्टल पर स्वयं भी सकता है। अपराधिक मामलों में सुनवाई के बाद सजा के साथ जुर्माना करने का भी अधिकार दिया गया है। क्या है नया कानून: भारतीय न्याय संहिता के धारा 279 के अनुसार सार्वजनिक जलस्त्रोत या तालाब का पानी को कोई गंदा करे और वह पानी काम के लायक नहीं रहे तो उक्त व्यक्ति को छह माह की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
धारा 292 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी मामले में सार्वजनिक तौर पर उपद्रव करता है। इस संहिता के अनुसार दंडनीय भी है। इसके तहत छह माह की सजा या पांच हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत करता है और अभद्र गाना गाता है या अपशब्द कहता है उसे तीन माह की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।मौके पर सरपंच चंद्रभूषण उपाध्याय, नवीन सिंह,अवधेश मांझी,सचिव जितेंद्र शर्मा, सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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