भगवानपुर हाट की खबरें : पूर्व विधायक समेत 19 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका
श्रीनारद मीडिया‚ एम सावर्ण‚ भगवानपुर हाट‚ सीवान (बिहार)
बसंतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह समेत 19 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया । टीकाकरण के बाद सभी को वेटिंग एरिया में बैठा कर आधे घंटे तक उनके स्वास्थ्य का निरिक्षण किया गया । मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक बिनोद कुमार सिंह , चंदन कुमार समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे ।
दिव्यांग शिविर में ऑन लाइन कराने के लिए लगी भीड़
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प्रखण्ड मुख्यालय में ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाणपत्र को ऑनलाईन करने के लिए दूसरे दिन शनिवार को दिव्यांगजनों की भीड़ लग गई। दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के निर्देश पर दस वर्ष पूर्व के दिव्यांग प्रमाणपत्र प्राप्त लोगों को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने उनका स्मार्ट कार्ड बनाने को लेकर शुक्रवार और शनिवार दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में दिव्यांगजनों ने भाग लिया। दूसरे दिन 129 आवेदन दाखिल हुए। जबकि पहले दिन 48 आवेदन दाखिल हुए थे। इस प्रकार दो दिनों में कुल 177 आवेदन दाखिल हुए हैं। इस कार्य में सभी कार्यपालक सहायकों को लगाया गया है। मौके पर पर्यवेक्षक के रूप में प्रखंड सांख्यकी पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, डॉ. कुसुम खातून, ओमलाल प्रसाद, गोलू कुमार, अमित कुमार, अनिल कुमार, विनोद कुमार थे।
प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के प्रचार्य पर 25 हजार रूपए का लगाया जुर्माना
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प्रखंड मुख्यालय में स्थित यदु साह बालिका उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रचार्य मौलाना नूरुद्दीन अंसारी पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है।ज्ञात हो कि चक्रवृद्धि गांव निवासी अशोक कुमार शर्मा ने बीते वर्ष 2018 को प्रभारी प्रचार्य से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निबंधित डाक के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014/16 में नैपकिन व पोषक मद में प्राप्त राशि , 2014/16 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं नैपकिन मद से लाभान्वित व बंचित छात्राओं के नाम,पिता व पता कि सत्यापित सूची मांगी थी। लेकिन तय समय पर प्रभारी प्रचार्य सह लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया।जिसके बाद पार्थी ने डीपीओ स्थापना शिक्षा के यहाँ अपील किया।लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगी ।इसके बाद द्वितीय अपील 03 अप्रैल 19 को राज्य सूचना आयोग को किया। जिसमें 24 अक्टूबर 19 को राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना पदाधिकारी सह प्रभारी प्रचार्य को सूचना उपलब्ध कराने का फैसाल दिया था लेकिन इस फैसले के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई।जिसके बाद आवेदक ने लोक सूचना अधिकार अधिनियम 18 के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के यहा 04 फरवरी 20 को सूचना नहीं उपलब्ध कराने की शिकायत की जिसपर सुनवाई करते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई में 02 वर्ष 02 माह से अधिक के विलंब के लिए प्रतिवादी को दोषी पाते हुए ।उनपर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 25 हजार रुपया का अर्थदंड लगाया है ।
जनता दरबार मे सीओ ने सुना जमीनी बिवाद का मामला
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शनिवार को थाना परिसर में जनता दरबार लगा कर सी ओ युगेश दास ने लोगों के जमीनी विबाद के मामले की सुनवाई की । शिविर में पूर्व के मामले में दोनों पक्षो के उपस्थिति में उसका निष्पादन भी कर दिया ।जिसमें महना के देव् कुमार साह बनाम सुरेंद्र साह , बिलासपुर केशिवनाथ सिंह बनाम मनोज कुमार , बनकाजुआ के हरेंद्र भारती बनाम शिवजी भारती वोगरह के मामले में दोनों पक्षो के खतियान तथा कुर्सीनामा के आधार पर अपने हिस्से पर कायम रहने का आदेश देते हुए बाद कि करवाई समाप्त की गई । जबकि सारीपट्टी के माधव सिंह बनाम उद्धव सिंह के मामले को भी निष्पादित किया गया ।मौके पर पुलिस पदाधिकारी कृष्णा राम अंचल नाजीर बालदेव प्रसाद उपस्थित रहे ।
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