मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्‍वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा, गांव में पसरा सन्नाटा

मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्‍वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा, गांव में पसरा सन्नाटा

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया, विक्‍की बाबा, मशरक, सारण (बिहार):

28 साल बाद सारण जिले के पानापुर के तुर्की गांव निवासी व्यापारी शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता की अपहरण और बाद में हत्या के केस में मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को छपरा एमपी/एमएलए कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी।

सजा की खबर गांव में परिजनों को मिलते ही सन्नाटा पसर गया, वहीं गांव समेत अन्य इलाकों में शुभचिंतकों ने भी अपने पीड़ा का इजहार किया।

आपको बताते चले कि 1996 में पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी व्यापारी शत्रुघ्न साह का अपहरण के दो दिन बाद शव मिलने पर पूर्व विधायक समेत दो अन्य के खिलाफ पानापुर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 9/96 दर्ज कराई गई। जिसमें सत्र वाद 588/09 की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर सिन्हा ने बीते 19 अप्रैल दो अभियुक्तो को निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया।

वहीं मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को दोषी करार दिया गया । कोर्ट के द्वारा इस फैसले को सुरक्षित रखते हुए 29 अप्रैल सोमवार को विडियो कांफ्रेंसिंग से आजीवन कारावास‌ और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह भी पढ़े

मशरक की खबरें : दो दिवसीय अखंड अष्टयाम कलशयात्रा के साथ प्रारंभ   

प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र की बात करते है- तेजस्वी यादव

क्या ममता दीदी डरा-धमकाकर चुनाव जीतेंगी?

दऊरी, मऊनी, सिनोहरा, सिकौती को उचित सम्मान नहीं मिला!

सिसवन की खबरें :  बाबा साहेब डॉ भीम राव अंबेडकर की 133 वीं जयंती मनायी गयी

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!