अब चलती ट्रेन में दर्ज करवा सकते हैं FIR, नहीं करना होगा लंबा इंतजार, जानें डिटेल्स

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

चलती ट्रेन में अगर किसी यात्री के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उसे अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. नई व्यवस्था के तहत ट्रेन में ही तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है. पटना रेल पुलिस ने इसकी शुरूआत भी कर दी है.

चलती ट्रेन में मौजुद एस्कॉर्ट पार्टी को आप अपनी शिकायत बता कर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए एस्कॉर्ट पार्टी को शिकायत पत्र दे दिया गया है.ऑन बोर्ड दर्ज हुआ केसऑन बोर्ड एफआईआर की नई व्यवस्था लागू होते ही इसका लाभ यात्रियों को मिलने लगा है. ऐसे ही एक लाभार्थी राजस्थान के रहने वाले वसंत कुमार हैं जो ट्रेन संख्या 13005 से जसीडीह से वाराणसी तक की यात्रा कर रहे थे.

पटना साहिब स्टेशन पर उनकी नींद खुली तो देखा कि उनका फोन चोरी हो गया है. उन्होंने ट्रेन में चल रही एस्कॉर्ट पार्टी से संपर्क किया. एस्कॉर्ट पार्टी से शिकायत पत्र लिया और उसमें घटना की जानकारी लिख दी.वसंत के साथ 13 जून को घटना हुई और 14 जून को पटना जंक्शन रेल थाने में केस दर्ज कर लिया गया. जीआरपी थानेदार पंकज कुमार ने कहा कि अब पीड़ित यात्री ट्रेन में ही लिखित शिकायत कर देंगे और उसी शिकायत पत्र पर केस दर्ज कर लिया जाएगा.

पहले लगते थे कई महीनेनई व्यवस्था लागू होने से पहले किसी यात्री के साथ चलती ट्रेन में चोरी या कोई अन्य घटना होती थी तब वह अपने गंतव्य पर उतरने के बाद संबंधित रेल थाने में लिखित शिकायत करता था. संबधित रेल थाना जीरो

 

एफआईआर दर्ज कर जहां घटना हुई वहां के रेल थाना में मामला भेज देती थी और तब घटना वाली जगह की रेल पुलिस एफआईआर दर्ज करती थी.इस प्रक्रिया को पूरी होने में लगभग महीना लग जाता था. पीड़ित के दूर होने की वजह से पुलिस को जांच और अन्य चीजों में परेशानी होती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

 

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