दरौली में उच्च न्यायालय के आदेश पर सड़क का अतिक्रमण हटाने में सीओ कर रहें है मनमानी
– जिलाधिकारी व सीओ को देकर लगाई न्याय की गुहार
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
पटना उच्च न्यायालय सी डब्ल्यू जे सी नंबर 6501/2020 के आदेश के आलोक में 789, 745 व 776 अतिक्रमित तीनों मुख्य रास्ता को दस अगस्त तक अतिक्रमण हटाने को लेकर दरौली अंचलाधिकारी अरविंद प्रसाद सिंह द्वारा की गई पैमाइश मनमानी व पक्षपातपूर्ण रवैया बताया जा रहा है।
मुख्य रास्ता 745 के अतिक्रणमरकारी गोपाल सोनार ने बताया कि अंचल अमीन द्वारा गत दिनों मुख्य रास्ता745 का पैमाइश कर मेरे जिस भूमि में स्थित मकान तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है वह एकदम गलत चिन्हित किया गयाहैं।
उन्होंने बताया कि अंचल अमीन के पैमाइश करने के बाद मैं प्राइवेट अमीन रखकर अपनी संतुष्टि के लिए पैमाइश कराया तो मुझे अंचल अमीन द्वारा गलत पैमाइश का पता चला।
उन्होंने बताया मैं गत छह अगस्त को अंचलाधिकारी दरौली को इस संबंध मे एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है कि 745 नंबर मुख्य.रास्ते को सहीं ढंग से पैमाइश किया जाएं साथ ही 745 मुख्य रास्ते को जितनें भी लोग अतिक्रमीत किएं है उन सब अतिक्रणमरकारियों को हटा रास्ते को मुक्त कराया जाएं। जिससे कि लोग असानी से आवागमन कर सकें।
वहीं 745 व 776 मुख्य रास्ते के अतिक्रणमरकारी निर्मल कुमार श्रीवास्तव व लक्ष्मी माली के पुत्र चंदन कुमार सैनी गत चार अगस्त को जिलाधिकारी के यहां आवेदन देकर सीओ अरविंद प्रसाद सिंह पर मनमानी पूर्वक पैमाइश करने का आरोप लगाया गया है।
उनलोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि दरौली अंचल अतिक्रमण वाद संख्या 6/2018-19 मे स्थानीय अंचलाधिकारी 745 व 776 मुख्य रास्ते के कुछ चिन्हित लोगों को ही अतिक्रमण दिखाया गया है।
जबकि दोनों रास्ते को लगभग आधा दर्जन और लोग द्वारा मकान या झोपड़ी बना कर अतिक्रमण किया गया। इन आधा दर्जन अतिक्रणमरकारियों के खिलाफ पैमाइश नहीं करना स्थनीय अंचलाधिकारी अरविंद प्रसाद सिंह द्वारा मनमानी पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन सबों की मांग हैं कि 745,776व 789 मुख्य रास्ते की सहीं ढंग से पैमाइश कर अतिक्रमण हटाया जाएं।
इस संबंध में जब अंचलाधिकारी दरौली से उनके मोबाईल पर संपर्क किया गया तो लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
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