हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटवाया
श्रीनारद मीडिया, सचिन पांडेय, मांझी, सारण (बिहार):
पटना हाई कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को सारण जिला के मांझी प्रखंड के लेजुआर एवं बलेसरा गांव में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलवा कर गैर मजरुआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया । इस दौरान बुधवार को सरकारी जमीन में अतिक्रमण कर बनाये गए करीब तीन दर्जन मकानों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया।
मांझी सीओ सौरभ अभिषेक, बीडीओ रंजीत कुमार सिंह व दाउदपुर थानाध्यक्ष नवलेश के नेतृत्व में जेसीबी के साथ संयुक्त रूप से बीएसएपी, बीएचपी व बिहार पुलिस के करीब डेढ़ सौ जवान एक साथ पहुंचे तो बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उसके बाद पांच घण्टे तक चलाये गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में एक-एक करके लेजुआर गांव में करीब ढाई एवं बलेसरा में आधा दर्जन अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
हालांकि शुरू में लेजुआर के मुखिया प्रतिनिधि ध्रुवदेव गुप्ता ने परेशानी को देखते हुए ग्रामीणों की ओर से प्रशासन से अभियान को रोकने की अपील की। मगर प्रशासन के द्वारा बताया गया कि यह हाई कोर्ट का आदेश है, जिसका हमलोग अनुपालन कर रहे हैं।
सीओ ने बताया कि अभियान शुरू करने के कुछ दिन पहले हीं सभी अतिक्रमण कारियों को सूचना दे दी गई थी। मौके पर प्रशासनिक पदाधिकारियों समेत राजस्व व बिजली विभाग के बहुत से कर्मी मौजूद थे। मकान टूटने के बाद प्रभावित परिवार के लोगों में काफी मायूसी थी। वहीं गांव के लोग जहां-तहां इकठ्ठा होकर तरह-तरह की चर्चा कर रहे थे।
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