बिहार की शादियों में 100 लोग ही होंगे शामिल.थानाध्यक्ष को देना होगा घोषणापत्र

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सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर बारात यात्रा निकाले जाने पर लगी प्रतिबन्ध

श्रीनारद मीडिया, प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, सीवान (बिहार)

बिहार के गृह विभाग पटना तथा जिलाधिकारी सीवान ने आदेश जारी कर विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकतम 100 व्यक्तियों को भाग लेने की संख्या निर्धारित किए गए हैं। परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि निर्धारित संख्या से अधिक वैवाहिक कार्यक्रम में लोग सम्मिलित हो रहे हैं।

जिसके बाद कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सीवान ने आदेश जारी किया है कि विवाह कार्यक्रम के पूर्व थानाध्यक्ष को एक घोषणा पत्र/सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने सभी होटल, विवाह-भवन, धर्मशाला के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे अधिकतम 100 व्यक्तियों को कार्यक्रम हेतु अनुमति देंगे।

इसके साथ ही यह लोग स्वयं भी अपने स्तर पर कोविड-19 नियमों का पालन करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि अगर उक्त दिशा-निर्देश का अनुपालन नहीं होता है तो संबंधित होटल, विवाह-भवन, धर्मशाला पर आपदा प्रबंधन की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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