पटना उच्च न्यायालय ने पंचायतों का कार्यकाल अगले चुनाव तक बढ़ाने को लेकर याचिका दायर करने की दी अनुमति

पटना उच्च न्यायालय ने पंचायतों का कार्यकाल अगले चुनाव तक बढ़ाने को लेकर याचिका दायर करने की दी अनुमति
श्रीनारद मीडिया, पटना (बिहार):

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पटना उच्च न्यायालय ने   पंचायत संबंधी अर्जेंट मैटर का सुनवाई  करने का आदेश पारित किया है।
ग्रीष्मकालीन अवकाश में माननीय उच्च न्यायालय बंद है, इसके बावजूद मेंशनिंग स्लीप स्वीकार कर मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना के द्वारा याचिका दायर करने का आदेश दिया गया है।

गोपालगंज के समाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार गुप्त उर्फ धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने उच्च न्यायालय में पंचायत चुनाव के संदर्भ में याचिका दायर किया है। बिहार पंचायत चुनाव संबंधित जनहित याचिका बिहार में सर्वप्रथम गोपालगंज जिला के श्री क्रांतिकारी के द्वारा फाइल किया गया है।

उच्च न्यायालय में मेनशन स्लिप स्वीकार करने पर बिहार राज्य मुखिया महासंघ ने मुख्य न्यायाधीश को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया साथ ही बिहार राज्य मुखिया महासंघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामा जी शाह प्रदेश महासचिव अनुप्रिया राय के प्रतिनिधि बृजेश राय, संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मला देवी के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह व संघ के प्रदेश मिडिया प्रभारी ई.धीरज कुमार ने धर्मेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ धर्मेंद्र क्रांतिकारी को आभार प्रकट किया है।

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