पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के डीएम पर दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया
श्रीनारद मीडिया, राकेश सिंह, स्टेट डेस्क:
पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के डीएम पर दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने राम शोभित पासवान द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. कोर्ट ने जिलाधिकारी को अपनी जेब से दंड की राशि को बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज़ ऑथोरिटी, पटना में जमा करने को कहा गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी ने 5 जनवरी 2021 को मुजफ्फरपुर में पदभार ग्रहण किया है. याचिकाकर्ता ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को आंशिक तौर से रद्द करने को लेकर याचिका दायर की है.
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