काला हिरण शिकार कांड में थानाध्यक्ष सेवा से बर्खास्त,क्यों?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
बिहार में सासाराम के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में तत्कालीन चेनारी थाना प्रभारी शंभु कुमार पर गाज गिरी है. रविवार 17 सितंबर 2023 को वन विभाग की टीम ने चेनारी थाना परिसर में खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी से काले हिरण का सींग और पांच किलो मांस बरामद किया था. इस मामले में वन विभाग ने तत्कालीन थाना प्रभारी शंभु कुमार-2 को भी आरोपी बनाया था. उनसे लंबी पूछताछ भी की गई थी. इसके बाद शंभु कुमार को एसपी ने निलंबित कर दिया था.
निलंबन के बाद शंभू कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संख्या 140/23 चल रही थी. इस मामले की जांच रिपोर्ट में शंभु कुमार को दोषी पाये जाने के बाद शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआइजी नवीन चंद्र झा ने तत्कालीन चेनारी थानाध्यक्ष को एक फरवरी से सेवा से बर्खास्त कर दिया है. डीआइजी ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी विस्तृत जानकारी दी,
पीआर बांड पर आरोपी को रिहा किया था थानाध्यक्ष ने
डीआइजी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 15 सितंबर 2023 को शाम 4.30 बजे रोहतास जिले के चेनारी थाने के लांजी गांव से काला हिरण का मांस लगा सींग और मांस के साथ गांव निवासी राजू बेग पिता दिवंगत कुदुस बेग को थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार किया था. राजू बेग को थाने लाने के बावजूद थाना प्रभारी द्वारा उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी. इतना ही नहीं उन्होंने इसकी जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को भी नहीं दी और गिरफ्तार राजू बेग को पीआर बांड पर रिहा कर दिया था.
वन विभाग ने सात लोगों को बनाया था आरोपित
डीआइजी ने बताया कि इसके दो दिन बाद 17 सितंबर 2023 दिन रविवार को वन विभाग की टीम ने चेनारी थाना परिसर में खड़ी स्कॉर्पियो से मांस लगा काला हिरण का सींग और पांच किलो मांस बरामद किया था. इस कांड की एसडीपीओ ने जांच की थी और उनकी रिपोर्ट पर एसपी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद से विभागीय कार्यवाही संख्या 140/23 चल रही थी. इस मामले में वन विभाग ने चेनारी थानाध्यक्ष शंभू कुमार सहित सात लोगों को आरोपित बनाया था.
सासाराम एसडीपीओ को जांच करने का दिया गया था आदेश
एसपी विनीत कुमार ने मामले की जानकारी मिलने के बाद सासाराम एसडीपीओ को जांच करने का आदेश दिया. जिसमें एसडीपीओ ने शम्भू कुमार-दो को अनियमितता बरतते हुए अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने का दोषी पाया. इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-दो को निलंबित किया गया और विभागीय जांच शूर की गई थी. जिसमें सम्भू कुमार दोषी पाये गए.
गहराई से की गयी मामले की जांच
डीआइजी ने यह भी बताया कि पूरे मामले की जांच गहराई से की गयी है. जांच में चेनारी के तत्कालीन थाना प्रभारी शंभु कुमार को अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, संदिग्ध आचरण, भ्रष्टाचार एवं अपने पद का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ उठाने के आरोप में दोषी पाया गया और उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस : डीआइजी
डीआइजी ने कहा कि बिहार पुलिस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम कर रही है. कोई भी पुलिस कर्मी या पुलिस पदाधिकारी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार एवं संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी.
लुप्त हो रहे संरक्षित वन्य जीव काले हिरणों पर तस्करों की नजर टेढ़ी है। रोहतास में ये केवल वन क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि मैदानी भागों में भी काफी संख्या में पाए जा रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए कानून बनने के बाद भी सुरक्षा के ठोस बंदोबस्त नहीं होने से तस्करों की नजर उनपर टेढ़ी है। आए दिन तस्कर उनके सींग व खाल को महंगे दाम पर बेच रहे हैं।
रोहतास जिले के नौहट्टा, रोहतास, तिलौथू, चेनारी के पहाड़ी भागों के अलावा करगहर, कोचस, दिनारा, दावथ, राजपुर, सासाराम प्रखंड में भी काले हिरण पाए जाते हैं।
उनकी संख्या की गणना करने के लिए अबतक कोई ठोस योजना नहीं चलाई गई। जिससे वन विभाग भी अनुमान लगा उनकी संख्या निर्धारित करता रहा है।
काला हिरण शिकार मामले में थानाध्यक्ष समेत 7 पर FIR
हाल ही में चेनारी में काला हिरण शिकार मामले में थानाध्यक्ष समेत सात लोगों पर प्राथमिकी कराई गई है। जिसमें दो की गिरफ्तारी भी हुई है। थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है।
क्या था पूरा मामला
15 सितबंर को चेनारी वन क्षेत्र से काला हिरण की हत्या कर उसका सिंग व छाल आदि एक वाहन से जब्त किया गया।
हालांकि तस्करों पर कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष शंभू कुमार पर सवाल भी उठे। उन्हें लापरवाही के मामले में एसपी ने निलंबित कर पुलिस लाइन वापस बुला लिया।
पहले भी जा चुकी है दुर्लभ बेजुबान की जान
इसके पूर्व 29 अप्रैल 2020 को राजपुर के बघैला थाना के पड़रिया गांव में एक काले हिरण को मार डाला गया। इसमें भी थाना का वाहन चालक नीरज कुमार दूबे को ग्रामीणों ने पकड़ पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के हवाले किया था। उसने काले हिरण को मारने के बाद उसके कीमती सींगों को किसी तेज धार वाले हथियार से काट दिया था।
रोहतास जिला के वन क्षेत्र के अलावा मैदानी भागों में बड़ी संख्या में काले हिरण हैं। करगहर, कोचस, सासाराम, राजपुर, नोखा, दिनारा, दावथ क्षेत्र में भी काले हिरण पाए जा रहे हैं। हालांकि उनकी गिनती अबतक नहीं हुई है। अनुमानत: इनकी संख्या कई सौ तक भी हो सकती है। डीएफओ ने कहा कि वन्य जीव अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को सात साल तक की सजा का प्रविधान है।
मनीष कुमार वर्मा, डीएफओ रोहतास
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