महाराष्ट्र के जालगांव में हॉस्टल की लड़कियों से जबरन न्यूड डांस करवाते थे पुलिसकर्मी.
अभिनेत्री की अनुमति के बिना उसकी तस्वीर फिल्म से हटाए अमेजन: हाईकोर्ट
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
महाराष्ट्र के जालगांव में एक हैरान और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ पुलिसकर्मियों के अन्य लोगों के साथ मिलकर सरकारी हॉस्टल में लड़कियों को न्यूड डांस के लिए मजबूर किया। यह घटना जालगांव शहर के आशादीप महिला हॉस्टल की है। यह मामला महाराष्ट्र विधानसभा में छिकली से बीजेपी विधायक श्वेता महाले ने उठाया। एक स्थानीय एनजीओ ने मंगलवार को जिला कलेक्टर से घटना की शिकायत की है।
श्वेता महाले ने कहा, ”यह घटना राज्य के लिए शर्मनाक है, क्योंकि पुलिस भी इसमें शामिल थी। जिनपर महिलाओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारीर है वे खुद भी शिकारी बन रहे हैं। ऐसी और महिलाएं हो सकती हैं जो शिकार हुई होंगी। हम इस मामले में कठोर कार्रवाई चाहते हैं।”
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। महाले की ओर से मुद्दा उठाए जाने के बाद देशमुख ने कहा कि राज्य सरकार जांच के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगी और दो दिनों में इसकी रिपोर्ट आएगी। यह होस्टल महिला और बाल विकास विभाग की ओर से संचालित है। गणेश कॉलोनी में स्थित इस हॉस्टल में निराश्रित, उत्पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को आश्रय और भोजन दिया जाता है।
तेलुगु फिल्म ‘वी’ में एक अभिनेत्री की तस्वीर का उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करने के मामले की सुनवाई कर रहे बंबई हाईकोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन को 24 घंटे के भीतर यह फिल्म हटाने का आदेश दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस फिल्म को तब तक नहीं दिखाया जाए, जब तक कि फिल्म के निर्माता उस दृश्य को हटा नहीं देते, जिसमें शहर की एक अभिनेत्री की तस्वीर का कथित रूप से बिना उसकी अनुमति के इस्तेमाल किया गया है।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने मॉडल एवं अभिनेत्री साक्षी मलिक द्वारा वेंकटेश्वर क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की मंगलवार को सुनवाई की। मलिक ने आरोप लगाया है कि फिल्म में उनकी अनुमति लिए बिना उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया।
मलिक की वकील सवीना बेदी ने कहा कि फिल्म के इस दृश्य में मलिक की तस्वीर दिखाई गई है और उन्हें एक यौनकर्मी बताया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, ”किसी व्यक्ति की तस्वीर, खासकर निजी तस्वीर का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करना सबसे पहले तो अस्वीकार्य, गैरकानूनी और पूरी तरह अवैध है। इस मामले में यह मान-हानि की बात भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तस्वीर का इस्तेमाल किस लिए किया गया।
आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई। न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, ”तस्वीर का इस्तेमाल अनुचित ढंग से किया गया, जो काफी बुरी बात है। जब तस्वीर का इस्तेमाल अपमानजनक तरीके से और नीचा दिखाने के लिए किया जाए, तो इससे मामला और खराब होता है।”
अदालत ने अमेजन को 24 घंटे में फिल्म हटाने का आदेश दिया और कहा कि वह फिल्म को तब तक अपने मंच पर न दिखाए, जब तक कि इस दृश्य को हटा नहीं दिया जाता।
न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि फिल्म निर्माताओं का तस्वीर को केवल धुंधला कर देना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, ”उस पूरे दृश्य को तत्काल हटाया जाए, जिसमें अभिनेत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। न्यायमूर्ति ने मामले की आगे की सुनवाई आठ मार्च के लिए स्थगित कर दी है।
वकील बेदी ने कहा कि अमेजन पर पांच सिंतबर, 2020 को जारी ‘वी’ फिल्म में अभिनेत्री की तस्वीर का अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया गया। वहीं, मलिक ने कहा कि उन्होंने अगस्त 2017 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह तस्वीर अपलोड की थी।