केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोफेसर कोअभद्र टिप्पणी करना पड़ा महंगा, गये जेल, पढ़े क्या है पूरा मामला
प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क:
केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आरोपी डिग्री कॉलेज के शिक्षक ने फिरोजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया.
कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया है. फिरोजाबाद के एसआरके महाविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष 55 साल के शहरयार अली पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया में स्मृति ईरानी की फोटो पर अश्लील टिप्पणी की थी
आरोप के मुताबिक, शहरयार ने स्मृति ईरानी की जिस फोटो पर अश्लील टिप्पणी की थी, उसे हूमा नकवी नाम की एक महिला ने शेयर किया था. इसको लेकर 7 मार्च 2021 को उदय प्रताप सिंह ने रामगढ़ थाने में शहरयार अली और हूमा नकवी के खिलाफ धारा 505 (2), 67 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले की जांच अनूप कुमार तिवारी को सौंपी गई थी.
जानकारी के मुताबिक, शहरयार अली को पुलिस ने कई बार पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन वे घर से फरार हो गए थे. शहरयार कॉलेज भी नहीं जा रहे थे. पुलिस ने शहरयार की तलाश कई जगह की लेकिन वे पकड़ से दूर रहे. पुलिस ने शहरयार के खिलाफ स्थानीय न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी. शहरयार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी थी. उसके बाद शहरयार सुप्रीम कोर्ट भी गए लेकिन राहत नहीं मिली.
सुप्रीम कोर्ट से भी जब राहत नहीं मिली तब शहरयार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. इस मामले में न्यायालय ने उनकी दलील सुनने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है. एसआरके महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रभास्कर राय का कहना है कि एक शिक्षक को किसी महिला या किसी के भी बारे में अभद्र टिप्पणी करना शोभा नहीं देता. उन्होंने बताया कि इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने शहरयार अली के खिलाफ पहले ही एक्शन ले लिया है. शहरयार अली को कोर्ट से जेल ले जाते समय बात करने की कोशिश की गई. शहरयार ने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया.
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