धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर रोक, शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे दुकान: डीएम

 

धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर रोक, शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे दुकान: डीएम

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
priyranjan singh
IMG-20250312-WA0002
IMG-20250313-WA0003
previous arrow
next arrow

• कोविड-19 रूप नियमों का पालन करना जरूरी

• 18 अप्रैल तक बंद किए गए शिक्षण संस्थान

•जिले में 196 मरीज है एक्टिव

•119700 लोगों का टीकाकरण किया गया

श्रीनारद मीडिया‚ गोपालगंज (बिहार)

कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सजग और सतर्क है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सकारात्मक पहल की जा रही है। रविवार को जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन की। इस दौरान जिला अधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने बताया कि जिले में अब तक 119700 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है । अब तक जिले में 728791 व्यक्तियों की कोरोना की जांच की गई है। डीएम ने बताया कि कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5123 है, जिसमें 196 एक्टिव मरीज है। जिले में प्रतिदिन 3800 से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा रही है। प्रतिदिन टीकाकरण का लक्ष्य 14000 रखा गया है । जिले के सभी धार्मिक स्थलों मंदिर मस्जिद और मठों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है । उन्होंने बताया कि शाम 7:00 बजे तक है । बाजारों में दुकान खुलेंगे। इस निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने का संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया तथा अधिक से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन करने पर रोक लगा दी गई है। जिले में 11-14 अप्रैल तक टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह तय किया गया है कि टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाया जाये। टीकाकरण के बाद लोग ज्यादा सुरक्षित होंगे। अगर टीका लेने के बाद पॉजिटिव हो भी जाते हैं उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

 

अब मठ-मंदिर व मस्जिदों श्रद्धालुओं के लिए बंद किये गये:

डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने कहा कि मठ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद किये गये हैं। दूकान-मॉल शाम सात बजे बंद हो जायेंगे। होटल में पचीस फीसदी एक साथ होंगे। सिनेमा हाल की क्षमता का 50 फीसदी ही उपयोग होगा। मंदिर, मस्जिद और सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रासपोर्ट में 50 फीसदी ही बैठेंगे। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगा। प्राइवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक कार्यालयों को 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

18 अप्रैल तक बंद किए गए शिक्षण संस्थान:

जिलाधिकारी ने कहा कि नए गाइडलाइन के अनुसार स्कूल और कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश है। इस निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य है। आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूल और कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन की सुसंगत धाराओं के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए कैंपस को सील किया जाएगा।

सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी:

डीएम ने निर्देश दिया है कि फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग , सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

 

यह भी पढे

चीन का ईरान से समझौता का क्या मतलब हैं?

किशनगंज थानाध्यक्ष मामले में अकेला छोड़कर भागने वाले सर्किल इंस्पेक्टर सहित 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड.

बिहार में किशनगंज के थानेदार बेटे की हत्या से मां को लगा गहरा सदमा, हुई मौत, अब एक साथ उठेगी अर्थी.

बिहार के मोतिहारी में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म.

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!