रघुनाथपुर : दुबारा अतिक्रमण करने पर दर्ज होगा केस
सतत निगरानी के लिए सीओ ने थाना और कर्मचारी को दिया निर्देश
श्रीनारद मीडिया, प्रसेनजीत चौरसिया, सीवान (बिहार)
किसी भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद उस जमीन पर दुबारा अतिक्रमण नही होना चाहिए.इसकी जिम्मेवारी अंचल अधिकारी की होती है।
साथ ही दुबारा अतिक्रमण करने वालो पर अतिक्रमण एक्ट के तहत केस भी दर्ज करने का प्रावधान है.अब यह प्रावधान/कानून कितना काम करता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।पहले की तरह अतिक्रमण शुरू होने लगता है या अतिक्रमण करने वालो पर कड़ी कार्यवाही।
खाली कराए गए जमीन पर दुबारा अतिक्रमण न हो इसके लिए अंचलाधिकारी श्री निखिल ने स्थानीय थानाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया है साथ ही सम्बंधित राजस्व कर्मचारी को भी ।
बताते चले कि जिलाधिकारी के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा बीते दिन रघुनाथपुर बाजार के मांझी-गुठनी स्टेट हाइवे को अस्थायी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
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