रघुनाथपुर : आरिफ के गोली से घायल बंदर की हुई मौत, पुलिस से शिकायत
श्रीनारद मीडिया, प्रसेनजीत चौरसिया, सीवान (बिहार)
सीवान जिले के रघुनाथपुर थानाक्षेत्र के हरपुर गांव में शनिवार की सुबह बंदूक के गोली से घायल हुए बंदर की इलाज के दरम्यान मौत हो गई.गुस्साई भीड़ की एक टुकड़ी ने मृत बंदर के शव को लेकर स्थानीय पुलिस के पास पहुची और हरपुर निवासी आरिफ अंसारी,पिता-शम्भु अंसारी को अभियुक्त बनाते हुए कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक लिखित शिकायत दी।
शिकायतकर्ता रामप्रताप सिंह उर्फ माझिल सिंह नवादा निवासी ने बताया कि ट्रैक्टर के काम से घटनास्थल हरपुर गया था.देखा की आरिफ ने बंदूक से बंदर को गोली मारी जिससे बंदर धड़ाम से जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा।
ये है सजा का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है।
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