राजेंद्र बाबू ने कहा- सभी के लिए क्यों नहीं लागू की जाती कॉमन सिविल कोड?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

14 सितंबर 1951 को राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरु को पत्र लिखा था जिसमे सिर्फ हिन्दुओं के लिए हिन्दू कोड बिल लाने का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जो प्रावधान किये जा रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद और लाभकारी हैं तो सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए क्यों लाए जा रहे हैं बाकी समुदाय इसके लाभ से क्यों वंचित रहें। उन्होंने कहा था कि वह बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर भी परखेंगे।

नेहरू ने उसी दिन उन्हें उसका जवाब भी भेज दिया जिसमें कहा कि आपने बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर परखने की जो बात कही है वह गंभीर मुद्दा है। इससे राष्ट्रपति और सरकार व संसद के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। संसद द्वारा पास बिल के खिलाफ जाने का राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। डाक्टर प्रसाद ने नेहरू को 18 सितंबर को फिर पत्र लिखा जिसमें उन्होंने संविधान के तहत राष्ट्रपति को मिली शक्तियां गिनाई साथ ही यह भी कहा कि वह मामले में टकराव की स्थिति नहीं लाना चाहेंगे। बात अधिकारों तक पहुंची और अंत में अटार्नी जनरल की राय ली गई तब मामला शांत हुआ था।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?

आजादी के बाद जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले कानून मंत्री बीआर आंबेडकर ने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की, उस वक्त उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नेहरू को भारी विरोध के चलते हिंदू कोड बिल तक ही सीमित रहना पड़ा था और संसद में वह केवल हिंदू कोड बिल को ही लागू करवा सके, जो सिखों, जैनियों और बौद्धों पर लागू होता है।

क्या है अनुच्छेद 44

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी बताया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। नीती निर्देशक तत्व में शामिल प्रावधानों के अंतर्गत संविधान भारत सरकार से अपेक्षा करती है कि वो जनहित व राष्ट्रहित में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए।

गोवा में लागू है कॉमन सिविल कोड

भारत का एक मात्र राज्य गोवा ही है जहां सिविल कोड लागू है। गोवा में सभी धर्मों के लोगों को एक ही कानून के तहत चलना पड़ता है। इसके तहत यहां होने वाले सभी जन्म, शादियां और मृत्यु को दर्ज कराना जरूरी है। साथ ही यहां आय और प्रॉपर्टी में पति-पत्नी और उनके बच्चों को बिना किसी लिंग भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त होता है। यहां तक कि वे मुस्लिम भी जिनकी शादियां गोवा में रजिस्टर्ड हैं एक से ज्यादा निकाह नहीं कर सकते और न ही तीन बार तलाक-तलाक बोलकर तलाक दे सकते हैं। तलाक की स्थिति में पति-पत्नी दोनों को आधी-आधी संपत्ति पर हक मिलता है और किसी एक की मृत्यु होने पर पूरी संपत्ति दूसरे के पास चली जाती है। गोवा के उदाहरण से पता चलता है कि इस कानून को पूरे देश में लागू करने से कितनी सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं।

ये तो हमने कॉमन सिविल को़ड की मोटा-माटी बात आपके सामने रख दी। लेकिन इसकी बारीकियों को और गहराई में समझना है तो आपको इतिहास में उतरना होगा। ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आजादी के साल तक समान नागरिकता कानून को लेकर ऐसा रहा सूरते-हाल। अंग्रेजी हुकूमत ने 1835 को एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। लेकिन विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखा जाए। आगे चलकर यही रिपोर्ट से कॉमन सिविल कोड वाले बहस को जमीनी आधार मिल गया था।

मुसलमानों के मामलों का फैसला शरीयत के मुताबिक होता रहा

1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम अस्तित्व में आया। हिंदुओं के लिए बनाए गए कोड के दायरे में सिखों, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को भी लाया गया। दूसरी तरफ भारत में मुसलमानों के शादी-ब्याह, तलाक़ और उत्तराधिकार के मामलों का फैसला शरीयत के मुताबिक होता रहा, जिसे मोहम्मडन लॉ के नाम से जाना जाता है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने क्या कहा था?

लॉ कमीशन ने 7 अक्टूबर 2016 को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों से राय मांगी थी। इसमें 16 सवाल पूछे गए थे। लॉ कमिशन के सवाल इस प्रकार थे:-

1. क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद-44 में प्रावधान है कि सरकार समान नागरिक आचार संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का प्रयास करेगा?

2. क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में तमाम धर्मों के पर्सनल लॉ, कस्टमरी प्रैक्टिस या उसके कुछ भाग शामिल हो सकते हैं। जैसे शादी, तलाक, गोद लेने की प्रक्रिया, भरण पोषण, उत्तराधिकार व विरासत से संबंधित प्रावधान?

3. क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में पर्नसल लॉ व प्रथाओं को शामिल करने से लाभ होगा?

4.यूनिफॉर्म सिविल कोड से लैंगिग समानता सुनिश्चित होगी?

5. क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को वैकल्पिक किया जा सकता है?

6.क्या बहु विवाह प्रथा, बहु पति प्रथा, मैत्री करार आदि को खत्म किया जाए या फिर रेग्युलेट किया जाए।

7. क्या तीन तलाक के प्रथा को खत्म किया जाए या कस्टम में रहने दिया जाए या फिर संशोधन के साथ रहने दिया जाए? (अब इस सवाल पर पक्ष रखने को नहीं कहा गया है क्योंकि मामला संसद में पेंडिंग है)

8. क्या यह तय करने का उपाय हो कि हिंदू स्त्री अपने संपत्ति के अधिकार का प्रयोग बेहतर तरीके से करे जैसा पुरुष करते हैं क्या इस अधिकार के लिए हिंदू महिला को जागरुक किया जाए और तय हो कि उसके सगे संबंधी इसबात के लिए दबाव न डालें कि वह संपत्ति के अधिकार का त्याग कर दे।

9. दो साल तक क्रिश्चियन तलाक के लिए वेटिंग पीरियड क्रिश्चियन महिला अधिकार का उल्लंघन तो नहीं है?

10. तमाम पर्नसल लॉ में उम्र का पैमाना एक हो?

11. तलाक के लिए तमाम धर्मों के लिए एक समान आधार तय होना चाहिए?

12. यूनिफर्म सिविल को़ के तहत तलाक का प्रावधान होने से भरण पोषण की समस्या हल होगी?

13. शादी रजिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है।

14. अंतर जातीय विवाह या फिर अंतर धर्म विवाह करने वाले कपल की रक्षा के लिए क्या उपाय हो सकते हैं।

15. क्या यूनिफर्म सिविल कोड धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

16. यूनिफर्म सिविल कोड, या फिर पर्सनल लॉ के लिए सोसायटी को संवेदनशील बनाने के लिए क्या उपाय हो सकता हैं।

इसके बाद आयोग ने कहा कि मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार कर दिया जाए और धार्मिक परंपराओं और मूल अधिकारों के बीच तालमेल बेहतर कर दिया जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इन देशों में लागू हो चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड

एक तरफ जहां भारत में सभी धर्मों को एक समान कानून के तहत लाने पर बहस जोरों पर है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश इसे लागू कर चुके हैं।

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