दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
* तीस हजार रुपए के अर्थदण्ड के भुगतान का भी दिया आदेश
श्रीनारद मीडिया‚ डॉ विजय कुमार पाण्डेय‚ सीवान (बिहार)
सिवान कोर्ट के पॉस्को अदालत के विशेष सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार श्रीनेत की अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवम तीस हजार रुपये अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज थाने के रिसोरा निवासी छोटे लाल चौरसिया ने थाने में एक आवेदन देकर उसी गांव के अरुण कुमार प्रसाद 35 वर्ष एक नामजद प्राथमिकी 16 अप्रैल 2019 को दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में कहा गया था कि सूचक की अवयस्क पुत्री 15 अप्रैल 2019 को विद्यालय से पढ़कर अपने घर आ रही थी कि आरोपी अरुण प्रसाद ने उसे चॉकलेट देने के बहाने बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर उसके गुप्तांग में उंगली डाल कर जख्मी कर दिया। रोते हुए बच्चे ने इतना की जानकारी अपने मां को दी।
जिसके बाद सूचक ने आरोपी से पूछताछ की । जिस पर आरोपी ने देख लेने की धमकी दी। न्यायालय ने इस मामले में विचारों प्रांत आरोपी को दुष्कर्म एवम पॉस्को अधिनियम में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवम 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की राशि के भुगतान का आदेश दिया है।जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया है।
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