बिहार में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 13089 नए मामले.
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
बिहार में एक दिन में 13,089 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान गुरुवार को की गई। राज्य में कोरोना की संक्रमण की दर 13.35 फीसदी रही, जबकि बुधवार को राज्य में 13,374 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी और राज्य में संक्रमण की दर 12.87 फीसदी थी। पिछले 24 घंटे में राज्य में 285 कम नए संक्रमित मिले हैं, जबकि संक्रमण की दर में 0.48 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दरअसल, पिछले 24 घंटे में राज्य में 97, 972 सैम्पल की कोरोना जांच की गई।
राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने गुरुवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना जांच में लगे स्वास्थ्यकर्मियों के संक्रमित होने के कारण जांच की संख्या कम हुई है। पटना में सर्वाधिक 2186 नए मरीज मिले। इसके अतिरिक्त गया में 1128, बेगूसराय में 666, मुजफ्फरपुर में 478, नालंदा में 509, पूर्णिया में 488 और पश्चिमी चंपारण में 590 नए संक्रमितों की पहचान की गई।
जिलों में लगेंगी 100 ट्रू नेट मशीनें
राज्य में कोरोना जांच की संख्या को बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में एक सौ नई ट्रू नेट मशीन लगाई जाएंगी। इन मशीनों के लगाए जाने के बाद जांच की क्षमता सात हजार सैम्पल प्रतिदिन बढ़ जाएगी।
वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने ऑनलाइन मीडिया से बातचीत में बताया कि 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का निबंधन जारी रहेगा किंतु टीकाकरण स्थल का चयन नही हो सकेगा। एक मई से टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि आइजीआईएमएस, पटना को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है और सभी बेड का उपयोग कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शुरू करने का निर्देश दिया गया है। कुमार ने बताया कि ऑक्सीजन की मांग का पुनः आकलन करने और संशोधित मांग पत्र तैयार करने का निर्देश सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को दिया गया है।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर डीएम ने नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़ शेष दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू होगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवाजाही पर रोक रहेगी। विवाह समारोह हेतु भी रात 10 बजे के बाद किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी।
विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे। बिना मास्क व सैनिटाइजर के प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के बगैर दुकान का संचालन नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। उक्त प्रतिबंध सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ई-कॉमर्स, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य पर क्षेत्र, ठेला पर फल सब्जी की बिक्री, रिसीवर से जुड़े कार्य पर लागू नहीं होगा, परंतु इन संस्थाओं में कोरोना के संबंधित दिशा-निर्देश पालन किए जाएंगे।
रेस्टोरेंट्स और खाने की दुकान पर रात नौ बजे तक सुविधा जारी रहेगी। आदेश का अनुपालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा दुकानों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है और उसे अलग-अलग दिन खोलने को कहा गया है। दवा दुकान, सरकारी व निजी क्लीनिक प्रतिदिन 24 घंटे खुलेंगी जबकि शेष सभी दुकानें निर्धारित दिवस को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुली रहेंगी।
रोज खुलने वाली दुकानें
दवा, मेडिकल, अस्पताल, निजी क्लीनिक, किराना दुकान, डेयरी, दूध की दुकान, फल व सब्जी की दुकान, सब्जी मंडी, मीट व मछली की दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान, चश्मे की दुकान, अनाज मंडी, ई-कॉमर्स, आटा चक्की मिल, पशु चारा दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ऑटोमोबाइल शोरूम व मरम्मत की दुकान, साइकिल की दुकान व निर्माण सामग्रियों की दुकान।
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें
इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, मोबाइल, कंप्यूटर, कैफे, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, सैलून, पार्लर, कपड़ा, रेडीमेड, कृषि यंत्र व ज्वेलरी की दुकान।
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें
फर्नीचर की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, बर्तन की दुकान, खेलकूद सामग्री की दुकान तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान जो किसी अन्य सूची में शामिल नहीं है।
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