बिहार के भागलपुर में दिनदहाड़े रिटायर्ड जवान की गोली मारकर हत्या.
डायन बताकर महिलाओं की लाठी-डंडे से पीटकर की हत्या.
औरंगाबाद में युवक को लाठी व डंडों से पीट-पीटकर मार डाला.
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के रंगरा ओपी स्थित भवानीपुर शिव मंदिर के पास एनएच 31 पर सेना के रिटायर्ड जवान अजय कुमार यादव (40 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। घटना गुरुवार को दिन में 11 बजे की है।
बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष जमा हुए थे। इस दौरान हुए विवाद के बीच एक पक्ष के लोगों ने अजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाया गया। एसपी एस के सरोज ने कहा कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
बिहार में सत्रवाद संख्या 216/19 में सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार मिश्रा ने दोहरे हत्याकांड में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 तथा 3/4 डायन एक्ट के तहत कुल 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं सभी सात आरोपियों को 2-2 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
बताते चलें कि लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र के सवैया गोपालीगांव में 28 फरवरी 2019 की शाम लगभग 05:30 बजे कपूरबा देवी एवं उसकी ननद प्रमिला देवी पर उनके ही ग्रामीणों ने डायन होने का आरोप लगाकर लाठी-डंडे से पीट-पीटकर दोनों की हत्या कर दी थी। साथ ही दोनों के शव को पथली नदी के किनारे बालू में गाड़ दिया था।
इस मामले के सूचक कपूरवा देवी के पुत्र मुंशी मांझी ने 28 फरवरी 2019 को लड़ैयाटांड थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पर एडीजे तृतीय अनिल कुमार मिश्रा ने मनोज मांझी, कोईली मांझी, साधो मांझी, मुख्तार मांझी, रामविलास मांझी, जीवन मांझी तथा धर्मेश मांझी को हत्या का दोषी पाया था।
इसी मामले में आज सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई। इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सरोज कुमार ने बहस में भाग लिया।
बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र के गजबोर बीघा गांव निवासी कपिल खरवार के बेटे 25 वर्षीय सुभाष खरवार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। रोहतास के अकोढ़ी गोला में इस घटना को अंजाम दिया गया। बुधवार को औरंगाबाद में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। सदर अस्पताल में मौजूद परिजनों ने नगर थाना के दारोगा मनोज कुमार तिवारी के समक्ष पूरी घटना की जानकारी दी।
परिजनों ने कहा कि रवींद्र खरवार, हरेंद्र खरवार, विनोद खरवार, कौशल्या देवी, अखिलेश, पुलेंद्र खरवार आदि सुभाष को लेकर गए थे। उक्त सभी लोग अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के मुसहरी टोला के रहने वाले हैं। मृतक के भाई ने कहा कि उक्त लोगों से सुभाष ने दस हजार रुपया उधार में लिया था। वे लोग पैसे की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं रहने के कारण भाई ने बाद में पैसे देने की बात कही थी। दो दिनों पूर्व सभी लोग नगर थाना क्षेत्र में रामाबांध बस स्टैंड पहुंचे और उसके भाई को लेकर चले गए। वहां ले जाकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए औरंगाबाद लाया गया जहां उसकी मौत हो गई। कर्ज नहीं चुकाने के कारण एक कमरे में बंद कर उसे लाठी-डंडों से पीटा गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई है।
दारोगा ने बताया कि इस मामले में फर्द बयान दर्ज कर लिया गया है जिसे अकोढ़ी गोला थाना भेज दिया जाएगा। घटनास्थल अकोढ़ी गोला अंतर्गत है जहां इसकी प्राथमिकी दर्ज होगी। पीड़ित परिवार ने कर्ज नहीं लौटाने के कारण हत्या किए जाने की बात कही है।
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