आर.टी.आई. के अंतर्गत सूचना उपलब्ध न करवाने पर थानेसर नगर परिषद के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी को 25 हजार का जुर्माना।
श्रीनारद मीडिया, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक। कुरुक्षेत्र,
लाला लाजपत राय सेवा समिति के महासचिव राजेश इंटरनेशनल के अनुसार पिछले चार वर्षों में कर चुके हैं सरकार एवं विभिन्न अधिकारियों को शिकायतें।
कुरुक्षेत्र, 7 जून : नगर की दुखभंजन कालोनी के आवासीय क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर कालोनी के निवासी लाला लाजपत राय सेवा समिति के महासचिव एवं अग्रवाल समाज के सक्रिय पदाधिकारी राजेश इंटरनेशनल वर्ष 2021 से लगातार थानेसर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सहित जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय के उच्च अधिकारियों एवं राज्य सरकार के मंत्रियों को गुहार लगा चुके हैं। राजेश इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 से लगातार 22 शिकायतें करने के बाद भी न तो संबंधित अधिकारियों ने अवैध निर्माण के संबंध में कोई कार्यवाही की तथा न ही सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध करवाई।
उन्होंने बताया कि वे राज्य के तत्कालीन मंत्री अनिल विज एवं मंत्री कमल गुप्ता को भी गुहार लगा चुके हैं तब भी संबंधित अधिकारियों ने शिकायत पर कार्यवाही करने के स्थान पर औपचारिकता ही की। वह कुरुक्षेत्र के उपायुक्त एवं अन्य अधिकारियों को भी शिकायत कर चुके हैं। राजेश इंटरनेशनल ने बताया कि उसने जब सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के अंतर्गत अपनी शिकायत के संबंध में जानकारी चाही तो भी थानेसर नगर परिषद ने जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। ऐसे में उसने आर.टी.आई. के लिए राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा के पास गुहार लगाई। राजेश ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा ने नियमानुसार सुनवाई करते हुए उसकी शिकायत के संबंध में तत्कालीन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को 25 हजार का जुर्माना किया है। साथ ही वर्तमान कार्यकारी अधिकारी को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
शिकायतकर्ता राजेश।
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