अब रोज नहीं खुलेंगे सैलून, पार्लर, रेडीमेड व कपड़े की दुकानें
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क/:
बिहार के लखीसराय में कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर ब्रेक लगाने और बाजार में भीड़ नियंत्रण करने को लेकर जिला प्रशासन ने मंगलवार की देर शाम एक बार फिर से नया गाइडलाइन जारी किया है। अब रेडीमेड, कपड़े, सैलून, पार्लर, सोने-चांदी की दुकानें रोज नहीं खुलेगी। प्रभारी डीएम अनिल कुमार एवं एसपी सुशील कुमार द्वारा जारी आदेश बुधवार से प्रभावी होगा। पूर्व आदेश की तरह सभी दुकानें निर्धारित दिन में शाम छह बजे तक ही खुलेगी। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
प्रतिदिन खुलने वाली दुकान एवं प्रतिष्ठान
किराना दुकान, दवा की दुकान, निजी क्लिनिक, ई-कॉमर्स सेवा, फल एवं सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकान, ऑटोमोबाइल, वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिग सेंटर, ऑटोमोबाइल्स टायर एवं ट्यूब की दुकान, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, सभी अस्पताल, होम डिलीवरी सेवा, अनाज मंडी, मीट एवं मछली की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान सीमेंट, स्टील, छड़, बालू, स्टोन गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिग, लोहा, पेंट, शटरिग सामग्री की दुकानें रोज शाम छह बजे तक खुलेंगी।
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें
इलेक्ट्रिकल गुड्स पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर की दुकान, सैलून पार्लर, सोना-चांदी की दुकान , इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप यूपीएस एवं बैटरी की दुकान, फर्नीचर की दुकान, कपड़ा एवं रेडीमेड की दुकानें शाम छह बजे तक खुलेगी।
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मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानें
बर्तन की दुकान, खेलकूद सामग्री की दुकान, कृषि कार्य यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान, जूता चप्पल की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में शामिल नहीं हो। ये दुकानें भी शाम छह बजे तक ही खुली रहेगी।
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