समस्तीपुर कोर्ट: पोकसो एक्ट में दो लोगों को तीन साल की सजा
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क:
पुलिस ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दलसिंहसांता थाना कांड संख्या 398/22 में असमत लूटने के मामले में मो0अरमान और गुंजन कुमार को कोर्ट में एडीजे VI पोकसो एक्ट के तहत 03 साल के सश्रम अपराधी और 60,000 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है।असमत के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों को प्लास्टर हाउस में रखा गया, और उन्हें सजा सुनाई गई।
केेस प्रक्रिया को तेजी से समाप्त करने के लिए स्पीडी ट्रायल का आयोजन किया गया था और न्यायालय द्वारा इस ट्रायल का आयोजन किया गया था, जिसके बाद सुनिश्चित हुआ कि दोषियों को तत्काल सजा सुनाई जाएगी।
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