SC ने बंगाल में पटाखों पर रोक के HC के फैसले पर लगाया रोक

SC ने बंगाल में पटाखों पर रोक के HC के फैसले पर लगाया रोक

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया‚ सेंट्रल डेस्क ः

उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए काली पूजा, दिवाली और इस साल कुछ और त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने की संभावनाएं भी तलाशने के लिए कहा कि प्रतिबंधित पटाखों और उससे संबंधित सामान का राज्य में प्रवेश केंद्र पर ही आयात नहीं हो. पीठ दिवाली के अवकाश के दौरान इस मामले पर सुनवाई के लिए बैठी.

सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर के उस फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने राज्य में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था. उच्च न्यायालय ने कहा था, राज्य यह सुनिश्चित करें कि इस साल काली पूजा, दिवाली के साथ-साथ छठ पूजा, जगद्धात्री पूजा, गुरू नानक जयंती और क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जाए या उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए. उसने कहा था कि इन अवसरों पर केवल मोम या तेल के दीयों का ही इस्‍तेमाल किया जाए.

यह भी पढ़े

PM मोदी की स्वदेशी दिवाली की अपील का दिखा असर, चीन को हुआ ₹50 हजार करोड़ का नुकसान

NDPS एक्ट जिसमें है मृत्युदंड तक का प्रावधान.

अक्टूबर में GST कलेक्शन फिर ₹1.3 लाख करोड़ के पार पहुंचा, 24% हुई बढ़ोतरी

PM मोदी की स्वदेशी दिवाली की अपील का दिखा असर, चीन को हुआ ₹50 हजार करोड़ का नुकसान.

Leave a Reply

error: Content is protected !!