बिहार में नाबालिग से दुष्कर्म में 10 वर्ष की सजा.

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मंदबुद्धि विवाहित महिला पर सास ने उड़ेली गर्म सब्जी, ननद के काटे बाल.

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार के बेतिया में नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे जहर खिलाकर मारने का प्रयास करने में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार ने भितहां थाना क्षेत्र के सिहुलिया निवासी अर्जुन कुशवाहा को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

इसकी जानकारी पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को पॉक्सो की धारा-3 में 10 वर्ष तथा भादवि की धारा-506 में दो वर्ष कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। उसने 15 अक्टूबर 2019 की रात गांव की ही एक नाबालिग को पकड़कर गन्ना के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था।

पीड़िता द्वारा घटना की जानकारी घर वालों को देने की बात कहने पर अभियुक्त ने उसे जहर खिलाकर मारने का प्रयास भी किया। बेहोशी की हालत में घरवाले उसे दुधई अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया था। मामले को लेकर पीड़िता ने अभियुक्त के विरुद्ध महिला थाना बगहा में एफआईआर दर्ज करायी थी।

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