सीवान न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराया

सीवान न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराया
* 18 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

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श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पांडेय, सीवान (बिहार):

पोक्सो अदालत के विशेष अपर न्यायाधीश प्रवीण कुमार श्रीनेत की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में एकमात्र आरोपी को दुष्कर्म का दोषी ठहराया है। आगामी 18 जनवरी 23 को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एमएच नगर थाने के डपनी गांव में 23 अप्रैल 19 को दस बजे दिन में उसी गांव के अमेरिका महतो ने तिकोले देने के बहाने बगीचे में ले जाकर उसी गावँ के एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया ।

इस घटना की प्राथमिकी पीड़िता की मां बबीता देवी ने महिला थाने में 24/19 भादवी की धारा 376 अब एवम पोक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत दर्ज कराई थी। न्यायालय ने विचारों प्रांत दुष्कर्म के आरोपी अमेरिका महतो को दुष्कर्म का दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई आगामी 18 जनवरी 23 को होगी।

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