सीवान न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराया
* 18 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पांडेय, सीवान (बिहार):
पोक्सो अदालत के विशेष अपर न्यायाधीश प्रवीण कुमार श्रीनेत की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में एकमात्र आरोपी को दुष्कर्म का दोषी ठहराया है। आगामी 18 जनवरी 23 को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एमएच नगर थाने के डपनी गांव में 23 अप्रैल 19 को दस बजे दिन में उसी गांव के अमेरिका महतो ने तिकोले देने के बहाने बगीचे में ले जाकर उसी गावँ के एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया ।
इस घटना की प्राथमिकी पीड़िता की मां बबीता देवी ने महिला थाने में 24/19 भादवी की धारा 376 अब एवम पोक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत दर्ज कराई थी। न्यायालय ने विचारों प्रांत दुष्कर्म के आरोपी अमेरिका महतो को दुष्कर्म का दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई आगामी 18 जनवरी 23 को होगी।
यह भी पढ़े
बाबा साहब गांधी मजहरूल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट कप पर कैप एकेडमी सीवान ने जमाया कब्जा
महावीरी विजयहाता में विवेकानंद जयंती सह स्वालम्बी पूर्व छात्र (एल्युम्नाई) मिलन समारोह सम्पन्न
युवाओं में आधुनिक शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण जरूरी : प्राचार्य
स्वामी विवेकानन्द जन्म दिवस विशेष : भारतीय जनमानस के लिए स्वामी जी का योगदान
डीडीसी ने बनसोही पंचायत में कचरा प्रबंधन इकाई का किया उद्घाटन
स्वामी विवेकानंद: बड़े नहीं छोटे कर्मों से निर्धारित होता है चरित्र
बाराबंकी की खबरें : एबीवीपी बदोसराय इकाई ने मनाया युवा दिवस
एनवाईके ने स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया
एक और हिल स्टेशन में बिगड़ सकते हैं हालात