सीवान डीएम ने अग्निपथ योजना को ले पूरे जिले में लागू किया धारा 144

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किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति नहीं जुटेंगे

श्रीनारद मीडिया,  सुबाष कुमार शर्मा, सीवान (बिहार):

अग्निपथ योजना के विरुद्ध में छात्रों द्वारा आंदोलन की जा रही है, जिसमें विशेषकर उनके द्वारा सरकारी संपत्ति यथा रेल,बस, आदि को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है।  इसको लेकर सीवान जिला पदाधिकारी सह दंडाधिकारी, अमित कुमार पांडेय द्वारा शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण संधारित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 17/6/22 से दिनांक 24/6/22 तक भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निन्मांकित आदेश जारी किया गया है-

1.कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन आदि के द्वारा किसी हाट,बाजार,या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर सभा,जुलूस,धरना,या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होंगे।

2.किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति नहीं जुटेंगे।
यह आदेश 17/6/22 को 8 बजे रात्रि से जारी किया गया है

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